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ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अस्पताल सीधे HC के रजिस्ट्रार जनरल को कर सकेंगे शिकायत - Oxygen supply in Bihar

बिहार के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध गति से हो, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने कदम उठाया है. अब ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई होने पर अस्पताल सीधे पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत कर सकते हैं.

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Published : Apr 26, 2021, 10:44 PM IST

Updated : Apr 27, 2021, 12:15 AM IST

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यहां रोजाना 11 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. कई संक्रमितों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. अब पटना उच्च न्यायालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः कोरोना को मिलेगी मात: मुश्किल घड़ी में अमेरिका सहित अन्य राष्ट्रों ने बढ़ाया सहयोग का हाथ

बिहार के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध गति से हो, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने कदम उठाया है. न्यायालय के सख्ती के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया है.

पत्र में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सीडब्ल्यूजेसी नंबर 353/2021 को पारित न्याय आदेश के आलोक में वैसे निजी अस्पताल जिन्हें कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए अनुमति दी गई है तथा उनके द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो तो वह पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं. अस्पताल संचालक ईमेल आईडी rgphccovidcomplain@gmail.com शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यहां रोजाना 11 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. कई संक्रमितों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. अब पटना उच्च न्यायालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है.

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बिहार के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध गति से हो, इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने कदम उठाया है. न्यायालय के सख्ती के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया है.

पत्र में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सीडब्ल्यूजेसी नंबर 353/2021 को पारित न्याय आदेश के आलोक में वैसे निजी अस्पताल जिन्हें कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए अनुमति दी गई है तथा उनके द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो तो वह पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं. अस्पताल संचालक ईमेल आईडी rgphccovidcomplain@gmail.com शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

Last Updated : Apr 27, 2021, 12:15 AM IST
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