पटना: बिहार में करीब 94000 शिक्षकों के नियोजन के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में अहम फैसला आ सकता है. दो महत्वपूर्ण मामलों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसके बाद दोनों मामलों की आज एक साथ सुनवाई होगी.
जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट में यह मामला आज पहले नंबर पर है और इस पर शिक्षा विभाग के साथ शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई है.
बता दें कि 2019 में दिसंबर महीने में सीटेट परीक्षा पास करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि शिक्षा विभाग उन्हें भी छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में आवेदन करने का मौका दें. हालांकि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई 2019 तक टेट या सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण के नियोजन में मौका मिलेगा. इस मामले में आज पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
एक और मामला प्राथमिकता शब्द से जुड़ा हुआ है. जिसमें B.Ed करने वाले अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया के बीच में ही नया नियम लागू करने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया है. शिक्षा विभाग ने कहा था कि B.Ed अभ्यर्थियों को डी एल एड अभ्यर्थियों के नियोजन के बाद जो जगह बचेगी, उसमें मौका दिया जाएगा. इसे लेकर भी पटना हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. पटना हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में ही नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी इसके बाद पूरी नियोजन प्रक्रिया लटक गई है.
पटना HC ने नियोजन प्रक्रिया पर स्टे लगाया था
ईटीवी भारत शिक्षक बहाली के मामले में अब तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाता रहा है. बिहार के करीब 72,000 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 94,000 पदों पर शिक्षक नियोजन छठे चरण में हो रहा है. इसे लेकर दो अलग-अलग मामलों में पटना हाईकोर्ट ने नियोजन प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था.
फर्जी आवेदकों पर FIR की तैयारी
शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पटना हाई कोर्ट का निर्देश मिलते ही बहाली प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के कारण बहाली प्रक्रिया नहीं रुकेगी. वही प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक और बात स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से आवेदन किया है उनके खिलाफ विभाग एफआईआर दर्ज करेगा.