पटना: सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को तलब किया था. यह खबर सुनते ही कोर्ट के बाहर निवेशकों की भारी भीड़ जमा हो गयी थी. हालांकि सहारा श्री तो हाईकोर्ट नहीं पहुंचे लेकिन उनकी कंपनी के एजेंट जरूर कोर्ट के बाहर हाजिर हुए थे. सहारा प्रमुख के नहीं आने से निवेशक काफी नाराज थे. इसी बीच उनकी नजर एजेंटों पर पड़ गयी. बस फिर क्या था, एक एजेंट निवेशकों की भीड़ के हत्थे चढ़ गया और उसकी पिटाई हो गयी. किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचायी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल (Patna Video Viral) हो रहा है.
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लोगों ने एजेंट पर लगाये आरोप: दरअसल, सहारा प्रमुख सुब्रत राय के पटना हाईकोर्ट पहुंचने की बात सुनकर सुबह से बड़ी संख्या में निवेशक कोर्ट के पास पहुंच गये थे. सहारा प्रमुख कोर्ट नहीं पहुंचे. इस बीच लोगों की नजर सहारा इंडिया के एक एजेंट पर पड़ गयी और वे उसे पिटने लगे. एजेंट ने किसी तरह वहां से भाग कर जान बचायी. लोगों ने बताया कि यह एजेंट लोगों को परेशान करता है. लोगों से मारपीट करता है.
बड़ी संख्या में पहुंचे थे निवेशक: वहीं, हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे थे. उनका साफ साफ कहना है कि सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है. बार-बार आश्वासन के बाद भी सहारा हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है. पटना के दुल्हिन बाजार के अशोक कुमार यादव ने कहा कि 75000 रूपये फंसे हुए हैं, वापस नहीं मिल रहा है. वहीं दानापुर से आए राजेश कुमार का साफ-साफ कहना है कि एक लाख से ज्यादा रुपया मेरा सहारा में फंसा है लेकिन अभी तक इसे वापस नहीं किया जा रहा है. यही कारण है कि आज हम लोग पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे.
सुप्रीम कोर्ट से मिल गयी थी राहत: गौरतलब है कि सहारा के करीब 2000 उपभोक्ताओं ने सहारा कंपनी में किए गए अपने निवेश मामले को लेकर पटना के हाई कोर्ट में सहारा प्रमुख पर केस दर्ज कराया है. इसी मामले की सुनवाई को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे. इसके बावजूद सहारा प्रमुख जब शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने बिहार और उत्तरप्रदेश के डीजीपी व दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. हालांकि चंद घंटों के बाद ही सहारा श्री के इस गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी थी.
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