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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सुनने से किया इंकार

बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह राजद एमएलसी कार्तिकेय कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाईकोर्ट जस्टिस अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है.

कार्तिकेय कुमार
कार्तिकेय कुमार
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Published : Oct 1, 2022, 11:08 PM IST

पटना: बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह राजद एमएलसी कार्तिकेय कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाईकोर्ट जस्टिस अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है. क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 50821 /22 को अपने लिस्ट से बाहर रखने का आर्डर दिया है. दूसरे बेंच में सूचीबद्ध करने को कहा गया है. वहीं, दशहरा पूजा को लेकर पटना हाईकोर्ट बंद हो गया है.

इसे भी पढ़ेंः पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट मामले पर टली सुनवाई, 12अक्टूबर को होगी सुनवाई

कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र:शुक्रवार काे सिविल काेर्ट मे कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट पर सुनवाई होनी थी. उनके वकील की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून की शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं. उक्त आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकार करते हुये अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की है.

ये भी पढ़ेंः मुश्किल में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह, बेल याचिका खारिज होने के बाद करना होगा सरेंडर

क्या है अपहरण का मामला: बिहटा थाना इलाके में 8 वर्ष पहले बिल्डर राजीव रंजन के अपहरण मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर आज फैसला आना है. पिछली बार न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ जारी बेलेबल वारंट के निष्पादन पर आने के लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिले. बाद में जमानती वारंट को पुलिस ने दानापुर कोर्ट को वापस करने के साथ ही गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. जिस पर पिछली तारीख में फैसला होना था, लेकिन जज की उपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई.

16 अगस्त को ली थी मंत्री पद की शपथ: बता दें कि कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिपद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था. लेकिन वे अपहरण के एक पुराने मामले को लेकर मंत्रिपद की शपथ लेने के बाद से विवादों में थे. इसके बाद नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस ले लिया था. उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय दिया गया था. हालांकि, इसके कुछ घंटों बाद ही कार्तिकेय सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.

पटना: बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह राजद एमएलसी कार्तिकेय कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाईकोर्ट जस्टिस अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है. क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 50821 /22 को अपने लिस्ट से बाहर रखने का आर्डर दिया है. दूसरे बेंच में सूचीबद्ध करने को कहा गया है. वहीं, दशहरा पूजा को लेकर पटना हाईकोर्ट बंद हो गया है.

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कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र:शुक्रवार काे सिविल काेर्ट मे कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट पर सुनवाई होनी थी. उनके वकील की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून की शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं. उक्त आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकार करते हुये अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की है.

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क्या है अपहरण का मामला: बिहटा थाना इलाके में 8 वर्ष पहले बिल्डर राजीव रंजन के अपहरण मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर आज फैसला आना है. पिछली बार न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ जारी बेलेबल वारंट के निष्पादन पर आने के लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिले. बाद में जमानती वारंट को पुलिस ने दानापुर कोर्ट को वापस करने के साथ ही गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. जिस पर पिछली तारीख में फैसला होना था, लेकिन जज की उपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई.

16 अगस्त को ली थी मंत्री पद की शपथ: बता दें कि कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिपद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था. लेकिन वे अपहरण के एक पुराने मामले को लेकर मंत्रिपद की शपथ लेने के बाद से विवादों में थे. इसके बाद नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस ले लिया था. उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय दिया गया था. हालांकि, इसके कुछ घंटों बाद ही कार्तिकेय सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.

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