भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शराब के पकड़े जाने के आरोप में 10 साल की सजा के साथ-साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) में नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पकड़ाए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलासी को विशेष न्यायाधीश शरद चन्द्र श्रीवास्तव ने ये सजा सुनाई है. मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अजीत कुमार और रविंदर को 10 वर्ष और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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ड्राइवर और खाली को 10 साल की सजा: जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटने की भी सजा सुनाई गई है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि नवगछिया जीरो माइल के रास्ते बिहपुर के तरफ विदेशी शराब से भरी एक ट्रक जाएगी. जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी कर एक 10 चक्का ट्रक से धान की भूसी के बीच भारी मात्रा में शराब का कार्टन बरामद किया था. जिसमें 5022 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था.
बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 6 साल: बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी है. राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं. इन 6 सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन बिहार के शराबबंदी कानून तोड़ने की खबर ना आई हो. पुलिस की सख्ती के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है. होली पर जहरीली शराब पीने से अलग-अलग जिलों में अब कर 41 मौत हो चुकी हैं, साथ ही 24 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है. इनमें कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है.
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