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दहेज हत्या मामले में कोडरमा कोर्ट ने दोषी को दी 14 साल कारावास की सजा, पत्नी और बेटी का किया था मर्डर

KODERMA COURT
कोडरमा कोर्ट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 11, 2024, 6:52 AM IST

कोडरमा: दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. कोर्ट ने आरोपी मरकच्चो निवासी अनवर अंसारी को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2019 का है. मरकच्चो थाना में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की. अनवर अंसारी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था.

कोडरमा: दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. कोर्ट ने आरोपी मरकच्चो निवासी अनवर अंसारी को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2019 का है. मरकच्चो थाना में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की. अनवर अंसारी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था.

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