झांसी: जिला न्यायालय ने शनिवार को यादवेन्द्र सिंह को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है. दरअसल, कानपुर के थाना भोगनीपुर के ग्राम अकबरनगर में रहने वाले जय नारायण ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अर्चना के पति यादवेन्द्र सिंह ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी थी. इसके बाद मामले में बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोरा निवासी यादवेन्द्र सिंह और उसके परिवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
पति ने दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 7, 2024, 6:52 PM IST
झांसी: जिला न्यायालय ने शनिवार को यादवेन्द्र सिंह को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है. दरअसल, कानपुर के थाना भोगनीपुर के ग्राम अकबरनगर में रहने वाले जय नारायण ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अर्चना के पति यादवेन्द्र सिंह ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी थी. इसके बाद मामले में बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोरा निवासी यादवेन्द्र सिंह और उसके परिवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.