चित्तौड़गढ़ : जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. विशिष्ट लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बाताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. आरोपी और दोस्तों के साथ पीड़िता का किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस जांच में आरोपी को ही दोषी मानकर गिरफ्तार किया गया था. न्यायालय द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 3 लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंसा की गई.
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
Published : Sep 24, 2024, 9:21 PM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. विशिष्ट लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बाताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. आरोपी और दोस्तों के साथ पीड़िता का किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस जांच में आरोपी को ही दोषी मानकर गिरफ्तार किया गया था. न्यायालय द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 3 लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंसा की गई.