कुचामनसिटी. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल की अदालत ने 13 साल पुराने अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने अभियुक्त भागीरथ राम को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया कि नावां थाने में 17 मार्च 2011 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके मुताबिक परिवादी रामपाल लूणवां ने भगवानाराम, विमला देवी व हेमराज पर का अपहरण कर उसको जान से मारने के प्रयास के आरोप लगाए थे. मामले में सोमवार को फैसला आया है.
अपहरण व हत्या का 13 साल पुराना मामला : सेशन कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Published : May 21, 2024, 9:58 AM IST
कुचामनसिटी. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल की अदालत ने 13 साल पुराने अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने अभियुक्त भागीरथ राम को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया कि नावां थाने में 17 मार्च 2011 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके मुताबिक परिवादी रामपाल लूणवां ने भगवानाराम, विमला देवी व हेमराज पर का अपहरण कर उसको जान से मारने के प्रयास के आरोप लगाए थे. मामले में सोमवार को फैसला आया है.