जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में प्रार्थना पत्र पेश कर 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जर्मनी और यूके जाने के लिए अनुमति मांगी है. प्रार्थना पत्र पर अदालत 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा के जरिए प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रार्थी के खिलाफ एक मामले में 30 सितंबर, 2013 को कोर्ट में चालान पेश किया था. यह मामला पिछले 11 साल से पेंडिंग चल रहा है. प्रार्थी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अक्सर राजकार्य से बाहर जाना पड़ता है.
अब उन्हें राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों से चर्चा व संवाद और प्रदेश में निवेश के निमंत्रण के लिए यूके व जर्मनी की यात्रा करनी प्रस्तावित है. ऐसे में उन्हें राजकार्य के हितार्थ 13 से 25 अक्टूबर तक यूके और जर्मनी की यात्रा का कार्यक्रम भी तय हो गया है. वे राजकार्य करने के बाद बिना देरी किए वापस आ जाएंगे. पूर्व में भी इस संबंध में एक व्यक्ति सांवरमल ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो कोर्ट में पेंडिंग है. उन्होंने अग्रिम जमानत की शर्तों की अवहेलना नहीं की है.
इसे भी पढ़ें - सीएम भजनलाल को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र, 24 सितंबर को सुनवाई - CM Troubles Increased
केस में कोई नया विवाद या नई पेचिदगियां पैदा नहीं हो, इसके लिए कोर्ट से विदेश जाने की मंजूरी लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है. इसलिए उन्हें विदेश जाने की मंजूरी दी जाए.
गौरतलब है कि जिले की एडीजे कोर्ट-4 में पेंडिंग चल रहे भरतपुर के गोपालगढ में सितंबर 2011 में हुए साम्प्रदायिक दंगा मामले में भजनलाल शर्मा सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर, 2013 को कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी थी. जिसमें यह शर्त भी थी कि वे कोर्ट की मंजूरी लिए बिना विदेश यात्रा नहीं करेंगे. गत दिनों उनके विदेश जाने पर सांवरमल नाम के व्यक्ति ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर उनके बिना अनुमति विदेश जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत को रद्द करने की गुहार की है.