जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर को तुरंत सरेंडर करने को कहा है. सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश मृतक के भाई की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और आरोप पत्र में पेश साक्ष्यों को देखे बिना अपराध होने के एक साल के भीतर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया. आरोप पत्र में तीनों आरोपियों पर हत्या की योजना बनाने और आपराधिक षड्यंत्र में स्पष्ट भूमिका बताई गई थी. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए. वहीं, आरोपियों की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है, वे सिर्फ घटना स्थल पर मौजूद थे. वहीं, उनसे बरामद हथियार की एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. इसके अलावा उन्हें मिली जमानत को रद्द करने के बजाए उन पर अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को मिली जमानत को रद्द करते हुए आरोपियों को सरेंडर करने को कहा है.
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बता दें कि 31 मई, 2023 को नीमराणा के सिलापुर गांव का पूर्व सरपंच दिनेश कुमार खेत में हल चला रहा था. इस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि गांव की राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण आरोपियों ने दिनेश कुमार की हत्या कराई. इसके लिए रुपए देकर शूटरों को हत्या करने के लिए बुलाया गया था.