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प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए मिलेंगे व्याख्याता, विशेष योग्यजन न्यायालय ने शिक्षा विभाग को दिए आदेश - SPECIAL EDUCATION LECTURERS

राजस्थान में 12 हजार दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्याख्याता जल्द नियुक्त किए जाएंगे.

दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्याख्याता
दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्याख्याता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 18, 2025, 12:57 PM IST

जयपुर : प्रदेश की माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे करीब 12 हजार दिव्यांग छात्रों को जल्द व्याख्याता (विशेष शिक्षा) मिलेंगे. विशेष योग्यजन न्यायालय ने दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार छात्र और शिक्षक अनुपात 1:8 के हिसाब से विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं.

प्रदेश में करीब 72 हजार दिव्यांग छात्र विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इनमें से 12 हजार छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके पास विशेष शिक्षा व्याख्याता नहीं होने के कारण लंबे समय से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, इस पर विशेष योग्यजन न्यायालय के राज्य आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए छात्रों के हित में आदेश जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- आंखों से 75 फीसदी तक निशक्त युवती को रीट परीक्षा में नहीं दिया अतिरिक्त समय, वीक्षक ने छीन ली उत्तर पुस्तिका

15 दिनों में कार्यवाही की रिपोर्ट : निशक्तजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग आगामी 30 दिनों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्याख्याता नियुक्त करेगा. साथ ही 15 दिनों में कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करेगा. उमाशंकर शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के तहत फरवरी 2024 में राजस्थान में व्याख्याता (विशेष शिक्षा) के नियम बना दिए गए थे, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि 30 दिनों में यह कार्रवाई नहीं की जाती तो इसे जानबूझकर लापरवाही माना जाएगा और आगामी कार्रवाई विधानमंडल को प्रेषित की जाएगी. यह कार्रवाई दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 83 के तहत की जाएगी. आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने विशेष योग्यजन न्यायालय में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए व्याख्याता (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति की कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर विशेष योग्यजन न्यायालय ने अब यह फैसला सुनाया है.

जयपुर : प्रदेश की माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे करीब 12 हजार दिव्यांग छात्रों को जल्द व्याख्याता (विशेष शिक्षा) मिलेंगे. विशेष योग्यजन न्यायालय ने दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार छात्र और शिक्षक अनुपात 1:8 के हिसाब से विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं.

प्रदेश में करीब 72 हजार दिव्यांग छात्र विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इनमें से 12 हजार छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके पास विशेष शिक्षा व्याख्याता नहीं होने के कारण लंबे समय से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, इस पर विशेष योग्यजन न्यायालय के राज्य आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए छात्रों के हित में आदेश जारी किया है.

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15 दिनों में कार्यवाही की रिपोर्ट : निशक्तजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग आगामी 30 दिनों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्याख्याता नियुक्त करेगा. साथ ही 15 दिनों में कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करेगा. उमाशंकर शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के तहत फरवरी 2024 में राजस्थान में व्याख्याता (विशेष शिक्षा) के नियम बना दिए गए थे, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि 30 दिनों में यह कार्रवाई नहीं की जाती तो इसे जानबूझकर लापरवाही माना जाएगा और आगामी कार्रवाई विधानमंडल को प्रेषित की जाएगी. यह कार्रवाई दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 83 के तहत की जाएगी. आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने विशेष योग्यजन न्यायालय में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए व्याख्याता (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति की कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर विशेष योग्यजन न्यायालय ने अब यह फैसला सुनाया है.

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