जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए एक दिन का समय दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती रद्द करने के संबंध में 4 महीने में निर्णय कर लिया जाएगा. इस दौरान किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और दोषी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही एएजी ने अदालत से याचिका को निस्तारित करने की गुहार की. इस पर अदालत ने कहा कि वे दो-तीन माह का समय ले लें, लेकिन याचिका निस्तारित नहीं की जाएगी और इसे मेरिट पर ही तय किया जाएगा. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अदालत से कहा कि राज्य सरकार को आगे समय नहीं दिया जाए और याचिका का निस्तारण अभी मेरिट पर कर दिया जाए.
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इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे भर्ती को लेकर तीन साल तक तो कोर्ट आए नहीं, अब उन्हें किस बात की जल्दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए मामले की सुनवाई 20 मिनट के लिए टाल दी. वहीं बाद में एएजी ने कहा कि उनका सक्षम अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है. गौरतलब है कि बीती सुनवाई पर एएजी ने अदालत को मामले में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श होने की जानकारी देकर मामले की सुनवाई बुधवार के बजाए गुरुवार को करने की गुहार की थी.