नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह के पूर्व पीए को जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत देने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 20 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली की अदालत ने 10 जनवरी को संजय सिंह के पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी. तब कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी.
बता दें, ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉड्रिंग के दोषी हैं.
कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी इस बयान की पुष्टि की थी.
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बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.