सागर: बैंक से नीलामी के जरिए खरीदे गए सोने में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. इस पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक को आवेदक के पूरे पैसे सहित कई प्राकर की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है. बताया गया कि बड़ा बाजार के गांधी चौक निवासी दिनेश संघई ने बैंक से 5 लाख से अधिक का सोना खरीदा था. उस पर हॉलमार्क भी लगे थे और बैंक द्वारा 22 कैरेट का सोना बताया गया था. लेकिन जब दिनेश ने इसकी जांच कराई तो हॉलमार्क नकली निकला और सोना मात्र 8 कैरेट का पाया गया. इसके बाद ने दिनेश संघई ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली.
बैंक ने सोना बदलने का लगाया आरोप
दिनेश सिंघई के वकील पवन नंहोरया ने बताया कि "मेरे पक्षकार ने 22 अगस्त 2023 को एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन देखा था, जिसमें गोल्ड ऑक्शन नोटिस जारी हुआ था. जिसके बाद विज्ञापन जारी करने वाले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से संपर्क किया. दिनेश ने बैंक पर भरोसा कर सोना खरीद लिया. लेकिन जब अपने परिचित सर्राफा व्यापारी को सोना दिखाया तो पता चला कि ठगी की गई है. इसके बाद बैंक से शिकायत की तो उन्होंने मानने से साफ इंकार कर दिया और सोना बदलने का आरोप लगाया."
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उपभोक्ता फोरम में की शिकायत
इसके बाद दिनेश संघई ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली. उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में जांच करते हुए बैंक को सोने की खरीद मूल्य 5 लाख 47 हजार 960 आवेदक को वापस करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही आवेदक के भुगतान तारीख से बैंक द्वारा पैसे वापस करने की तारीख तक ब्याज भी देने होंगे. वहीं, बैंक को अनुचित व्यापार प्रथा, सेवा में कमी और आवेदक को मानसिक, शारीरिक परेशानी के चलते 15 हजार जुर्माना देने को कहा गया है. इसके अलावा न्यायालय व्यय भी 2 हजार रुपए अदा करने को कहा है.