जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता हुए युवक राहुल पाराशर की बरामदगी को लेकर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में डीजीपी, गृह सचिव, मानव तस्करी निरोधक यूनिट के एडीजी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश लापता युवक राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि उसके दो बेटे राहुल और आशीष 1 सितंबर को नाहरगढ़ घूमने का कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. वहीं अगले दिन पुलिस को पहाड़ी पर आशीष का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर चोट लगी हुई थी, जबकि अभी तक राहुल का पता नहीं चला है. याचिका में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर मामले में कोई मदद नहीं की और उन्हें अपने स्तर पर ही दोनों युवकों को ढूंढने को कहा. उन्हें शक है कि किसी ने राहुल को कैद कर रखा है. ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह उसकी तलाश कर उसे अदालत में पेश करें. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
गौरतलब है कि राहुल पाराशर अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को चरण मंदिर घूमने की कहकर घर से निकला था. अगले दिन पुलिस को आशीष का शव पहाड़ियों पर मिला और राहुल अभी तक लापता है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरंभिक स्तर पर मामले में उनकी मदद नहीं की और अपने स्तर पर ही दोनों युवकों को ढूंढने को कहा . हंगामा होने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सर्च शुरू की जहां सोमवार को आशीष की बॉडी मिली थी.