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CLAT UG 2025 : परीक्षा के परिणामों के खिलाफ लगी याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई - CLAT UG 2025

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की याचिकाओं पर 15 जनवरी को सुनवाई करेगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 13, 2025, 3:58 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणामों के खिलाफ याचिकाओं को विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLUs) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया, ताकि आधिकारिक घोषणा की जा सके और विभिन्न हाई कोर्ट में उम्मीदवारों द्वारा दायर मुकदमों की बहुलता से बचा जा सके.

सीएनएलयू ने अधिवक्ता प्रीता श्रीकुमार अय्यर के माध्यम से याचिका दायर की. एक अभ्यर्थी ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि विभिन्न हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं और स्थानांतरण याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी.

बता दें कि 20 दिसंबर, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण कंसोर्टियम को CLAT-2025 के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया था. एकल न्यायाधीश ने क्लैट अभ्यर्थी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे. याचिका में कंसोर्टियम द्वारा 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, तथा कुछ प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

एकल न्यायाधीश ने कहा कि त्रुटियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट थीं और उन पर आंखें मूंद लेना अन्याय होगा. जबकि अभ्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अन्य दो प्रश्नों पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था. वहीं संघ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2024 को चुनौतियों पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने दोनों प्रश्नों पर एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि न पाते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि संघ न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है. एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट, 2025 का आयोजन 1 दिसंबर को किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे.

ये भी पढ़ें- चुनाव संचालन नियम में संशोधन को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणामों के खिलाफ याचिकाओं को विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLUs) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया, ताकि आधिकारिक घोषणा की जा सके और विभिन्न हाई कोर्ट में उम्मीदवारों द्वारा दायर मुकदमों की बहुलता से बचा जा सके.

सीएनएलयू ने अधिवक्ता प्रीता श्रीकुमार अय्यर के माध्यम से याचिका दायर की. एक अभ्यर्थी ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि विभिन्न हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं और स्थानांतरण याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी.

बता दें कि 20 दिसंबर, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण कंसोर्टियम को CLAT-2025 के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया था. एकल न्यायाधीश ने क्लैट अभ्यर्थी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे. याचिका में कंसोर्टियम द्वारा 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, तथा कुछ प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

एकल न्यायाधीश ने कहा कि त्रुटियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट थीं और उन पर आंखें मूंद लेना अन्याय होगा. जबकि अभ्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अन्य दो प्रश्नों पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था. वहीं संघ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2024 को चुनौतियों पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने दोनों प्रश्नों पर एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि न पाते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि संघ न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है. एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट, 2025 का आयोजन 1 दिसंबर को किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे.

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