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पीएचसी भवन निर्माण के 19 साल बाद भी क्यों नहीं किया स्वास्थ्य केन्द्र संचालित- हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि पीएचसी भवन निर्माण के 19 साल के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित क्यों नहीं किया गया.

COURT ASKED THE STATE GOVERNMENT,  HEALTH CENTER WAS NOT OPERATED
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 5, 2024, 8:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कुम्हेर के जहांगीरपुर में वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत कोष से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होने के बावजूद अब तक पीएचसी का संचालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अब तक भवन को चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित क्यों नहीं किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों व अतिक्रमण करने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हरवीर सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता निखिलेश कटारा ने अदालत को बताया कि जहांगीरपुर में वर्ष 2005 में पंचायत के फंड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया था. करीब दो दशक बीतने के बाद भी भवन को स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया है. इसके चलते यहां स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने भवन में अवैध कब्जा कर लिया है. तहसीलदार के आदेश पर गत 25 जनवरी को मौका निरीक्षण में कुछ लोग यहां निर्माण करते पाए गए थे.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा-तहसीलदार की रिपोर्ट के बावजूद 20 साल में भी क्यों नहीं हटाया अतिक्रमण? - HC Questioned UIT Secretary

इस पर भू राजस्व निरीक्षक व पटवारी ने निर्माण रुकवाकर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी थी. याचिका में कहा गया कि सरकारी धन से बनी इस इमारत के हालात खराब हो चुके हैं और यहां स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए भवन के वर्तमान हालत के जिम्मेदारों व अतिक्रमियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कुम्हेर के जहांगीरपुर में वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत कोष से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होने के बावजूद अब तक पीएचसी का संचालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अब तक भवन को चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित क्यों नहीं किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों व अतिक्रमण करने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हरवीर सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता निखिलेश कटारा ने अदालत को बताया कि जहांगीरपुर में वर्ष 2005 में पंचायत के फंड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया था. करीब दो दशक बीतने के बाद भी भवन को स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया है. इसके चलते यहां स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने भवन में अवैध कब्जा कर लिया है. तहसीलदार के आदेश पर गत 25 जनवरी को मौका निरीक्षण में कुछ लोग यहां निर्माण करते पाए गए थे.

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इस पर भू राजस्व निरीक्षक व पटवारी ने निर्माण रुकवाकर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी थी. याचिका में कहा गया कि सरकारी धन से बनी इस इमारत के हालात खराब हो चुके हैं और यहां स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए भवन के वर्तमान हालत के जिम्मेदारों व अतिक्रमियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है.

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