ETV Bharat / state

भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास प्रतिबंधात्मक धारा 163 लगाई, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक - Prohibitory order Raja Bhoj Airport

author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 13, 2024, 9:58 AM IST

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज विमानतल के आसपास के क्षेत्र में लेजर लाइट, ऊंचाई पर जाकर फटने वाले पटाखे और ड्रोन उड़ाने आदि की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही यहां धारा 144 के स्थान पर धारा 163 का पहला आदेश कलेक्टर भोपाल ने जारी किया.

Prohibitory order Raja Bhoj Airport
भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास प्रतिबंधात्मक धारा 163 लगाई (ETV BHARAT)

भोपाल। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार विमानों के एप्रोच-पाथ में लेजर बीम-लाइट, पटाखों के इस्तेमाल होने से पायलट को विमान लैंड करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए विमानतल के आसपास के क्षेत्र में फायर वर्क्स, ड्रोन आदि पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया गया था. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया.

इन इलाकों में जुलूस पर भी रहेगी रोक

जिला प्रशासन के अनुसार लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकबुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. इन इलाकों में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. हवाई पटाखे पर रोक रहेगी.

ALSO READ:

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर एयरपोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई एयरपोर्ट्स की सुरक्षा

6 महीने में चार बार मिल चुकी है भोपाल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, पुलिस के हाथ अभी भी खाली

प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

जिला प्रशासन के आदेश में साफ कहा गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारती नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि एयरपोर्ट से कई कॉलोनियां लगी हैं. संत हिरदाराम नगर की कई पॉश कॉलोनियां भी एयरपोर्ट से सटी हैं. ऐसे में हवाईअड्डे की सुरक्षा के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है.

भोपाल। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार विमानों के एप्रोच-पाथ में लेजर बीम-लाइट, पटाखों के इस्तेमाल होने से पायलट को विमान लैंड करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए विमानतल के आसपास के क्षेत्र में फायर वर्क्स, ड्रोन आदि पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया गया था. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया.

इन इलाकों में जुलूस पर भी रहेगी रोक

जिला प्रशासन के अनुसार लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकबुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. इन इलाकों में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. हवाई पटाखे पर रोक रहेगी.

ALSO READ:

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर एयरपोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई एयरपोर्ट्स की सुरक्षा

6 महीने में चार बार मिल चुकी है भोपाल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, पुलिस के हाथ अभी भी खाली

प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

जिला प्रशासन के आदेश में साफ कहा गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारती नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि एयरपोर्ट से कई कॉलोनियां लगी हैं. संत हिरदाराम नगर की कई पॉश कॉलोनियां भी एयरपोर्ट से सटी हैं. ऐसे में हवाईअड्डे की सुरक्षा के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.