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शेखपुरा में बाल विवाह टला, 13 साल की लड़की की शादी करने वाले परिजन गिरफ्तार, दूल्हा और बाराती फरार

Child Marriage In Sheikhpura: बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. 13 साल की लड़की की शादी करायी जा रही थी. पुलिस ने सूचना मिलते ही लड़की के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इस दौरान दूल्हा और बाराती फरार हो गया है जिसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने बाल विवाह
बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने बाल विवाह
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 18, 2024, 4:24 PM IST

शेखपुरा: बाल विवाह आज भी समाज के लिए अभिशाप बना है. बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक 13 वर्षीय छात्रा का विवाह कराया जा रहा था. समय रहते ही पुलिस ने इसे रोकते हुए लड़की के मां सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूल्हा और बाराती मौके से फरार हो गया है जिसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है.

छापेमारी में जुटी पुलिसः मामला शेखपुरा जिले के शहर का बताया जा रहा है. सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की का विवाह कराया जा रहा था. जैसे ही पुलिस लड़की के घर पहुंची बारात में शामिल लोग भाग खड़े हुए. बारात में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शादी में आए मेहमान भी फरारः महिला विकास मिशन वन स्टॉप महिला हेल्पलाइन के जिला प्रबंधक अमृता दयाल ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि गिरिहिडा मोहल्ले में एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बालिका का विवाह धूमधाम से कराया जा रहा है. इस सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस पहुंचते ही भगदड़ मच गयी. शादी में आए सभी मेहमान किसी प्रकार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे.

पिता का हो चुका है निधनः पुलिस ने लड़की की मां और अन्य परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल बालिका को महिला हेल्पलाइन में रखते हुए काउंसलिंग की जा रही है. बताया जा रहा है कि लड़की के पिता का निधन हो चुका है. शादी की शिकायत लड़की के जीता ने की थी. इसके बाद शेखपुरा एसडीओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

"छात्रा को काउंसलिंग के लिए रखा गया है. शादी के लिए आए दूल्हे व उसके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसकी जानकारी टाउन थाना पुलिस जुटा रही है. बाल विवाह गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. रोकथाम के लिए लगातार समाज सेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है." - अमृता दयाल, जिला प्रबंधक, महिला हेल्पलाइन

दो साल की सजा और जुमार्ना हो सकता हैः बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले दूल्हा को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. शादी में शामिल होने या इसके लिए प्रेरित करने वालों को भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों किया जाएगा. इसके अलावा जो माता पिता अगल अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करते हैं तो उन्हें भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों होगा. दोषी पाए जानें लोगों के ऊपर गैर जमानती केस दर्ज हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शामिल बिहार की बेटी रेणु पासवान की दिलचस्प है कहानी, पिता ने 4 साल तक नहीं की बात

शेखपुरा: बाल विवाह आज भी समाज के लिए अभिशाप बना है. बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक 13 वर्षीय छात्रा का विवाह कराया जा रहा था. समय रहते ही पुलिस ने इसे रोकते हुए लड़की के मां सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूल्हा और बाराती मौके से फरार हो गया है जिसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है.

छापेमारी में जुटी पुलिसः मामला शेखपुरा जिले के शहर का बताया जा रहा है. सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की का विवाह कराया जा रहा था. जैसे ही पुलिस लड़की के घर पहुंची बारात में शामिल लोग भाग खड़े हुए. बारात में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शादी में आए मेहमान भी फरारः महिला विकास मिशन वन स्टॉप महिला हेल्पलाइन के जिला प्रबंधक अमृता दयाल ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि गिरिहिडा मोहल्ले में एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बालिका का विवाह धूमधाम से कराया जा रहा है. इस सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस पहुंचते ही भगदड़ मच गयी. शादी में आए सभी मेहमान किसी प्रकार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे.

पिता का हो चुका है निधनः पुलिस ने लड़की की मां और अन्य परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल बालिका को महिला हेल्पलाइन में रखते हुए काउंसलिंग की जा रही है. बताया जा रहा है कि लड़की के पिता का निधन हो चुका है. शादी की शिकायत लड़की के जीता ने की थी. इसके बाद शेखपुरा एसडीओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

"छात्रा को काउंसलिंग के लिए रखा गया है. शादी के लिए आए दूल्हे व उसके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसकी जानकारी टाउन थाना पुलिस जुटा रही है. बाल विवाह गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. रोकथाम के लिए लगातार समाज सेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है." - अमृता दयाल, जिला प्रबंधक, महिला हेल्पलाइन

दो साल की सजा और जुमार्ना हो सकता हैः बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले दूल्हा को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. शादी में शामिल होने या इसके लिए प्रेरित करने वालों को भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों किया जाएगा. इसके अलावा जो माता पिता अगल अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करते हैं तो उन्हें भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों होगा. दोषी पाए जानें लोगों के ऊपर गैर जमानती केस दर्ज हो सकता है.

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