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बिल्डर साहनी सुसाइड केस में पुलिस ने दो धाराएं और बढ़ाई, आत्महत्या से 15 दिन पहले सतेंद्र ने पुलिस को दिया था शिकायती पत्र - Sahni builder suicide case - SAHNI BUILDER SUICIDE CASE

बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस में पुलिस आरोपियों के खिलाफ दो धाराएं और बढ़ा दी है. सतेंद्र सिंह साहनी ने सुसाइड करने से करीब 15 दिन पहले पुलिस शिकायती पत्र दिया था. जिस पर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही साहनी ने सुसाइड जैसे कदम उठा लिया.

Dehradun Sahni builder suicide case
साहनी बिल्डर सुसाइड केस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2024, 9:28 PM IST

Updated : May 28, 2024, 10:41 PM IST

बिल्डर साहनी सुसाइड केस में पुलिस ने दो धाराएं और बढ़ी (ईटीवी भारत.)

देहरादून: राजधानी देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दो धाराएं और बढ़ाई है. पहले पुलिस ने इस मामले में धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने केस में दो धाराएं 385 (जबरन वसूली) और धारा 420 (धोखाधड़ी) बढ़ाई है. दोनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने 24 मई दोपहर को राजपुर रोड पर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिग में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले साहनी ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें साहनी ने एनआरआई बिजनेसमैन गुप्ता बंधू में से अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे.

सतेंद्र सिंह साहनी के बेटे ने इस मामले में राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. सोमवार 27 मई को देहरादून कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका रद्द कर दी थी.

दरअसल, सुसाइड करने से करीब 14 दिन पहले ही सतेंद्र सिंह साहनी ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दिला था, जिसका जांच आज 28 मई को पूरी हुई है. जांच के बाद ही पुलिस ने दो धाराएं 385 (जबरन वसूली) और धारा 420 (धोखाधड़ी) बढ़ाई है.

Dehradun Sahni builder suicide case
पुलिस की गिरफ्त में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता (फाइल फोटो) (ईटीवी भारत.)

वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील योगेश सेठी का कहना है कि यदि पुलिस पहले ही ये मामला संज्ञान में लेती तो शायद इस तरह की घटना ही नहीं घटती. वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साहनी के सुसाइड नोट और परिजन सहित अन्य परिचित के बयानों पर पुलिस ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. दोनों इस वक्त जेल में बंद है.

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साहनी ने मरने से कुछ दिन पहले शिकायती पत्र दिया था, जिसकी जांच एसपी सिटी को दी गई थी. जांच प्रचलित थी, कुछ लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन कुछ के रह गए थे, लेकिन उससे पहले ही सतेंद्र साहनी ने आत्महत्या कर ली. हालांकि अब सभी बयान दर्ज कर लिए गए है और बयान के आधार को विवेचना में शामिल करने के लिए कहा गया. तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 385 और धारा 420 लगा दी गई है.

पढ़ें--

बिल्डर साहनी सुसाइड केस में पुलिस ने दो धाराएं और बढ़ी (ईटीवी भारत.)

देहरादून: राजधानी देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दो धाराएं और बढ़ाई है. पहले पुलिस ने इस मामले में धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने केस में दो धाराएं 385 (जबरन वसूली) और धारा 420 (धोखाधड़ी) बढ़ाई है. दोनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने 24 मई दोपहर को राजपुर रोड पर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिग में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले साहनी ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें साहनी ने एनआरआई बिजनेसमैन गुप्ता बंधू में से अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे.

सतेंद्र सिंह साहनी के बेटे ने इस मामले में राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. सोमवार 27 मई को देहरादून कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका रद्द कर दी थी.

दरअसल, सुसाइड करने से करीब 14 दिन पहले ही सतेंद्र सिंह साहनी ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दिला था, जिसका जांच आज 28 मई को पूरी हुई है. जांच के बाद ही पुलिस ने दो धाराएं 385 (जबरन वसूली) और धारा 420 (धोखाधड़ी) बढ़ाई है.

Dehradun Sahni builder suicide case
पुलिस की गिरफ्त में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता (फाइल फोटो) (ईटीवी भारत.)

वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील योगेश सेठी का कहना है कि यदि पुलिस पहले ही ये मामला संज्ञान में लेती तो शायद इस तरह की घटना ही नहीं घटती. वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साहनी के सुसाइड नोट और परिजन सहित अन्य परिचित के बयानों पर पुलिस ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. दोनों इस वक्त जेल में बंद है.

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साहनी ने मरने से कुछ दिन पहले शिकायती पत्र दिया था, जिसकी जांच एसपी सिटी को दी गई थी. जांच प्रचलित थी, कुछ लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन कुछ के रह गए थे, लेकिन उससे पहले ही सतेंद्र साहनी ने आत्महत्या कर ली. हालांकि अब सभी बयान दर्ज कर लिए गए है और बयान के आधार को विवेचना में शामिल करने के लिए कहा गया. तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 385 और धारा 420 लगा दी गई है.

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Last Updated : May 28, 2024, 10:41 PM IST
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