पटना : पटना हाई कोर्ट ने ट्रेन से गिरकर हुई मौत पर 8 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित के आश्रितों को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में 8 लाख रुपये से कम मुआवजा नहीं दिया जायेगा. जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ ने शत्रुघ्न साहू की ओर से दायर अपील को निष्पादित करते हुए यह निर्णय सुनाया.
HC ने 8 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश : कोर्ट ने रेल मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना 22 दिसम्बर, 2016 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा को लेकर उत्पन्न भ्रम को समाप्त करने के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है. कोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि यदि ब्याज सहित मुआवजा राशि 8 लाख रुपये से कम है, तो उसे कम से कम आठ लाख रुपये का मुआवजा देना होगा.
धक्का-मुक्की के कारण गिरे और हुई मौत : कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पुत्र अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से गया जाने के लिए टिकट लेकर जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तेज धक्का-मुक्की के कारण वह चलती ट्रेन से गिर गया. चलती ट्रेन से गिरने के कारण आवेदक के पुत्र बिपुल साव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल अनुग्रह नारायण लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
रेलवे दावा न्यायाधिकरण में केस दायर : घटना के बाद मृतक के पिता ने मुआवजा राशि के लिए पटना स्थित रेलवे दावा न्यायाधिकरण में केस दायर किया. न्यायाधिकरण ने आवेदक के अविवाहित पुत्र की मृत्यु पर 4 लाख रुपये का मुआवजा 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिया. फिर यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा.
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