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सौतेले पिता ने बेटी से किया था रेप, मुजफ्फरनगर की अदालत ने सुनाई 7 साल कैद की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 3, 2024, 6:28 PM IST

Step Father Rape Daughter: अदालत ने सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, उसी दौरान पीड़ित युवती की मौत हो गई थी.

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मुजफ्फरनगर: यूपी के शामली में करीब आठ साल पहले एक मामला आया था, जिसमें सौतेले पिता ने अपनी 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है. सौतेले पिता को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है.

मामला शामली के थाना कांधला के एक गांव का था. अदालत ने सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, उसी दौरान पीड़ित युवती की मौत हो गई थी.

मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई है. इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए, जिससे दोष सिद्ध हुआ है. 10 जून 2016 को सौतेले पिता ने खुद पुलिस में मामला दर्ज कराया था.

बताया था कि पीड़िता को तीन व्यक्ति जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए थे. जांच के दौरान पीड़िता ने 164 के बयानों में अपने सौतेले पिता पर ही आरोप लगाया था कि उसका सौतेला पिता ही उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता था. बाद में उसे घर से निकाल दिया गया था.

पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी व पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. मामले में विशेष पॉक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने 7 साल की सजा और 25000 रुपए का जुर्माना सौतेले पिता पर लगाया है.

ये भी पढ़ेंः कोर्ट ने 15 दोषियों को एक साथ आजीवन कारावस की सजा, 4 साल पहले युवक की कर दी थी हत्या

मुजफ्फरनगर: यूपी के शामली में करीब आठ साल पहले एक मामला आया था, जिसमें सौतेले पिता ने अपनी 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है. सौतेले पिता को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है.

मामला शामली के थाना कांधला के एक गांव का था. अदालत ने सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, उसी दौरान पीड़ित युवती की मौत हो गई थी.

मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई है. इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए, जिससे दोष सिद्ध हुआ है. 10 जून 2016 को सौतेले पिता ने खुद पुलिस में मामला दर्ज कराया था.

बताया था कि पीड़िता को तीन व्यक्ति जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए थे. जांच के दौरान पीड़िता ने 164 के बयानों में अपने सौतेले पिता पर ही आरोप लगाया था कि उसका सौतेला पिता ही उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता था. बाद में उसे घर से निकाल दिया गया था.

पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी व पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. मामले में विशेष पॉक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने 7 साल की सजा और 25000 रुपए का जुर्माना सौतेले पिता पर लगाया है.

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