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Budget 2025 में सीनियर सिटिजंस को मिल सकती है राहत, सरकार कई तरह की छूट से भरेगी झोली! - BUDGET 2025 EXPECTATIONS

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिक को टैक्स में राहत दे सकती हैं.

BUDGET FOR SENIOR CITIZENS
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 11, 2025, 11:31 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी. बजट 2025 के करीब आते ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री अपने बजट प्रस्ताव में क्या शामिल करेंगी. वरिष्ठ नागरिक इस बार टैक्स रियायतों की घोषणा के लिए विशेष रूप से होपफुल हैं. बुजुर्ग राहत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके खर्च, खासकर स्वास्थ्य सेवा और जीवन-यापन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

चूंकि उनके पास केवल बचत या निवेश ही है, इसलिए उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है. निवेश पर बेहतर रिटर्न, टैक्स लाभ या आसान एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे उपाय वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ कम करने में मदद कर सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट- वर्तमान टैक्स व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा 3,00,000/- रुपये है, जबकि सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5,00,000/- रुपये है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक की कुल आय पर आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. अगर नई टैक्स व्यवस्था में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो कई वरिष्ठ नागरिक इस बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं.

ITR दाखिल करने की प्रोसेस को आसान करना- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनकी आय केवल उसी निर्दिष्ट बैंक से पेंशन और ब्याज आय से बनी है, आयकर (I-T) रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता में छूट दी गई है. इन मामलों में, निर्दिष्ट बैंक लागू टैक्स काट लेगा, जिससे रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी. इस प्रावधान के लिए आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ मिलेगा.

नई कर व्यवस्था के तहत और अधिक प्रोत्साहन- सरकार द्वारा डिफॉल्ट नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास के मद्देनजर, वित्त मंत्री सीतारमण इस नई प्रणाली के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव कर सकती हैं. इस बदलाव से अंतर कम होने और अधिक व्यक्तियों को नई व्यवस्था में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, विशेष रूप से पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध कुछ कटौती की कमी को देखते हुए.

मेडिकल खर्च पर टैक्स कटौती- बढ़ते मेडिकल खर्च के जवाब में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी चिकित्सा लागतों के संबंध में विस्तारित कर लाभ पेश किए जाएंगे. वर्तमान में धारा 80डी के तहत व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, निवारक जांच या चिकित्सा व्यय से संबंधित खर्च के लिए 50,000 रुपये की कटौती के लिए पात्र हैं.

टीडीएस सीमा में बदलाव- धारा 194ए के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर टैक्स रोकना चाहिए. हालांकि, वरिष्ठ नागरिक संबंधित वित्तीय संस्थान को फॉर्म 15एच प्रस्तुत करके या कम टैक्स कटौती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करके इस कटौती को कम या कम कर सकते हैं. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15एच जमा करने में विफल रहता है, तो उसे काटे गए करों की वापसी का अनुरोध करने के लिए कर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही उनकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो. टीडीएस सीमा को मूल छूट सीमा के साथ सुसंगत बनाने से प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और संभावित रूप से कई मामलों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता कम हो जाएगी.

एससीएसएस पर टैक्स छूट- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के ब्याज पर टैक्स छूट शुरू करना वरिष्ठ नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने में एक सहायक कदम हो सकता है.

छोटी बचत योजनाओं पर अधिक टैक्स लाभ- डाकघर बचत खातों के लिए टैक्स लाभ बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ हो सकता है, जिनके पास आमतौर पर इन खातों में पर्याप्त बचत होती है. वर्तमान में, धारा 10(15)(i) के तहत व्यक्तिगत खातों के लिए 3,500 रुपये तक और संयुक्त खातों के लिए 7,000 रुपये तक के डाकघर बचत ब्याज पर कर छूट उपलब्ध है.

एनपीएस और ईपीएस पर टैक्स
सेवानिवृत्ति के दौरान वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निकासी के वार्षिकी हिस्से पर करों को कम करने या छूट देने पर विचार कर सकती है. वर्तमान में एनपीएस कॉर्पस के 60 फीसदी तक कर-मुक्त निकासी की अनुमति देता है, जिसमें वार्षिकी खरीद के लिए कम से कम 40 फीसदी अनिवार्य है. इसके अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना से प्राप्त पेंशन के लिए कर छूट शुरू करने से बुजुर्ग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिल सकती है.

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी. बजट 2025 के करीब आते ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री अपने बजट प्रस्ताव में क्या शामिल करेंगी. वरिष्ठ नागरिक इस बार टैक्स रियायतों की घोषणा के लिए विशेष रूप से होपफुल हैं. बुजुर्ग राहत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके खर्च, खासकर स्वास्थ्य सेवा और जीवन-यापन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

चूंकि उनके पास केवल बचत या निवेश ही है, इसलिए उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है. निवेश पर बेहतर रिटर्न, टैक्स लाभ या आसान एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे उपाय वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ कम करने में मदद कर सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट- वर्तमान टैक्स व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा 3,00,000/- रुपये है, जबकि सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5,00,000/- रुपये है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक की कुल आय पर आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. अगर नई टैक्स व्यवस्था में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो कई वरिष्ठ नागरिक इस बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं.

ITR दाखिल करने की प्रोसेस को आसान करना- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनकी आय केवल उसी निर्दिष्ट बैंक से पेंशन और ब्याज आय से बनी है, आयकर (I-T) रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता में छूट दी गई है. इन मामलों में, निर्दिष्ट बैंक लागू टैक्स काट लेगा, जिससे रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी. इस प्रावधान के लिए आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ मिलेगा.

नई कर व्यवस्था के तहत और अधिक प्रोत्साहन- सरकार द्वारा डिफॉल्ट नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास के मद्देनजर, वित्त मंत्री सीतारमण इस नई प्रणाली के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव कर सकती हैं. इस बदलाव से अंतर कम होने और अधिक व्यक्तियों को नई व्यवस्था में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, विशेष रूप से पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध कुछ कटौती की कमी को देखते हुए.

मेडिकल खर्च पर टैक्स कटौती- बढ़ते मेडिकल खर्च के जवाब में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी चिकित्सा लागतों के संबंध में विस्तारित कर लाभ पेश किए जाएंगे. वर्तमान में धारा 80डी के तहत व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, निवारक जांच या चिकित्सा व्यय से संबंधित खर्च के लिए 50,000 रुपये की कटौती के लिए पात्र हैं.

टीडीएस सीमा में बदलाव- धारा 194ए के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर टैक्स रोकना चाहिए. हालांकि, वरिष्ठ नागरिक संबंधित वित्तीय संस्थान को फॉर्म 15एच प्रस्तुत करके या कम टैक्स कटौती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करके इस कटौती को कम या कम कर सकते हैं. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15एच जमा करने में विफल रहता है, तो उसे काटे गए करों की वापसी का अनुरोध करने के लिए कर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही उनकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो. टीडीएस सीमा को मूल छूट सीमा के साथ सुसंगत बनाने से प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और संभावित रूप से कई मामलों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता कम हो जाएगी.

एससीएसएस पर टैक्स छूट- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के ब्याज पर टैक्स छूट शुरू करना वरिष्ठ नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने में एक सहायक कदम हो सकता है.

छोटी बचत योजनाओं पर अधिक टैक्स लाभ- डाकघर बचत खातों के लिए टैक्स लाभ बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ हो सकता है, जिनके पास आमतौर पर इन खातों में पर्याप्त बचत होती है. वर्तमान में, धारा 10(15)(i) के तहत व्यक्तिगत खातों के लिए 3,500 रुपये तक और संयुक्त खातों के लिए 7,000 रुपये तक के डाकघर बचत ब्याज पर कर छूट उपलब्ध है.

एनपीएस और ईपीएस पर टैक्स
सेवानिवृत्ति के दौरान वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निकासी के वार्षिकी हिस्से पर करों को कम करने या छूट देने पर विचार कर सकती है. वर्तमान में एनपीएस कॉर्पस के 60 फीसदी तक कर-मुक्त निकासी की अनुमति देता है, जिसमें वार्षिकी खरीद के लिए कम से कम 40 फीसदी अनिवार्य है. इसके अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना से प्राप्त पेंशन के लिए कर छूट शुरू करने से बुजुर्ग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिल सकती है.

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