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25 साल तक रुद्रपुर कोर्ट को गुमराह करता रहा हत्या का आरोपी, आखिर फूट ही गया भांडा - कोर्ट को धोखा

Criminal giving wrong name and address busted in Rudrapur हत्या का आरोपी 25 साल से पुलिस और कोर्ट की आंखों में धूल झौंकता रहा. आखिरकार उसका भांडा फूट ही गया. मामला उत्तराखंड बनने से पहले का है. 1998 में उधमसिंह नगर में हत्याकांड के तीन आरोपी जेल भेजे गए थे. जेल जाते समय एक आरोपी ने अपना और अपने पिता का नाम समेत पता गलत बताया था. उत्तराखंड बनने से पहले ही ये आरोपी जेल से बाहर भी आ गए थे. गलत नाम पता बताने वाला आरोपी कोर्ट को गफलत में डालता रहा. आखिर कैसे फूटा उसका भांडा पढ़िए इस खबर में.

Rudrapur crime news
उत्तराखंड अपराध समाचार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 8, 2024, 9:18 AM IST

रुद्रपुर: अपना और पिता का गलत नाम बता कर 25 साल से कोर्ट को गुमराह करने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस टीम अब आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि अब सही नाम पता मालूम होने से वो आरोपी को पकड़ लेगी.

गलत नाम पता बताकर कोर्ट को किया गुमराह: 25 साल से हत्याकांड के आरोपी द्वारा अपना नाम और पिता का नाम गलत बता कर कोर्ट को गुमराह करने का मामला सामने आया है. मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब कोतवाली पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है. कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पुलिस जांच में मामला प्रकाश में आया है.

रुद्रपुर कोर्ट में चली सुनवाई: वर्ष 1998 में हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इनमें से एक आरोपी ने अपना नाम और पता डालचंद उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊंचागांव, थाना शीशगढ़, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश बताया था. मामले में तीनों आरोपी जेल से बाहर आ गए थे. उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मामले की सुनवाई रुद्रपुर कोर्ट में चली.

जिसका नाम बताया उसका 2018 में हो चुका देहांत: सरकार द्वारा आरोपियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. हाईकोर्ट द्वारा कई बार समन भेजे गए, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट द्वारा कोतवाली पुलिस को सख्त लहजे में आरोपी को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए. मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर विक्रम राठौर द्वारा विवेचक को आरोपी डालचंद उर्फ कल्लू के गांव उचागांव भेजा गया, तो जानकारी में आया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं है. एक व्यक्ति पाती राम रहता था, जिसकी मौत 2018 में हो चुकी है.

आखिर फूट गया अपराधी का भांडा: जब कोतवाली पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि आरोपी डालचंद को जब बहेड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब उसके द्वारा अपना और पिता का नाम गलत बताया गया था और वह कोर्ट को भी गुमराह कर रहा था. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम डालचंद नहीं बल्कि कल्याणराम उर्फ कल्लू पुत्र नंद किशोर है. जिसके बाद आरोपी कल्याणराम के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी गई है.
ये भी पढ़ें: लक्सर कोर्ट में पेशी से गैर हाजिर चल रहे 3 वारंटी गिरफ्तार, शांति भंग में भी 2 अरेस्ट, एक अपराधी के घर कुर्की का नोटिस

रुद्रपुर: अपना और पिता का गलत नाम बता कर 25 साल से कोर्ट को गुमराह करने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस टीम अब आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि अब सही नाम पता मालूम होने से वो आरोपी को पकड़ लेगी.

गलत नाम पता बताकर कोर्ट को किया गुमराह: 25 साल से हत्याकांड के आरोपी द्वारा अपना नाम और पिता का नाम गलत बता कर कोर्ट को गुमराह करने का मामला सामने आया है. मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब कोतवाली पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है. कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पुलिस जांच में मामला प्रकाश में आया है.

रुद्रपुर कोर्ट में चली सुनवाई: वर्ष 1998 में हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इनमें से एक आरोपी ने अपना नाम और पता डालचंद उर्फ कल्लू पुत्र पाती राम निवासी ऊंचागांव, थाना शीशगढ़, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश बताया था. मामले में तीनों आरोपी जेल से बाहर आ गए थे. उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मामले की सुनवाई रुद्रपुर कोर्ट में चली.

जिसका नाम बताया उसका 2018 में हो चुका देहांत: सरकार द्वारा आरोपियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. हाईकोर्ट द्वारा कई बार समन भेजे गए, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट द्वारा कोतवाली पुलिस को सख्त लहजे में आरोपी को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए. मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर विक्रम राठौर द्वारा विवेचक को आरोपी डालचंद उर्फ कल्लू के गांव उचागांव भेजा गया, तो जानकारी में आया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं है. एक व्यक्ति पाती राम रहता था, जिसकी मौत 2018 में हो चुकी है.

आखिर फूट गया अपराधी का भांडा: जब कोतवाली पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि आरोपी डालचंद को जब बहेड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब उसके द्वारा अपना और पिता का नाम गलत बताया गया था और वह कोर्ट को भी गुमराह कर रहा था. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम डालचंद नहीं बल्कि कल्याणराम उर्फ कल्लू पुत्र नंद किशोर है. जिसके बाद आरोपी कल्याणराम के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी गई है.
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