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बूंदी में 44 संचालकों को नगर परिषद के अग्निशमन विभाग ने जारी किए नोटिस - Fire department issued notices

Fire department issued notices, बूंदी नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में 44 से ज्यादा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और हॉस्पिटल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है. इसमें 24 मैरिज गार्डन, 8 होटल एंड रेस्टोरेंट, 7 ऑटोमोबाइल शोरूम, तीन कोचिंग संस्थान और दो हॉस्पिटल शामिल हैं.

Fire department issued notices
अग्निशमन विभाग ने जारी किए नोटिस (ETV BHARAT Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2024, 8:16 PM IST

बूंदी. पिछले दिनों शहर के परशुराम वाटिका और शहनाई मैरिज गार्डन में आग लगने की घटना और उसमें एक व्यक्ति की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाना शुरू किया है. अब बूंदी सहित अन्य कस्बों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है. वहीं, बुधवार को नगर परिषद बूंदी ने शहनाई मैरिज गार्डन नैनवां रोड और परशुराम वाटिका जैतसागर को आगामी आदेश तक सीज कर दिया है. वहीं, कापरेन नगर पालिका ने भी अवैध रूप से कृषि भूमि पर बने आशापुरा पैलेस सहित छह विवाह स्थलों को नोटिस जारी किया है. इसी तरह अन्य नगर पालिकाओं ने भी नोटिस जारी करने की औपचारिकता की.

सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में 44 से ज्यादा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और हॉस्पिटल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है. जिनमें 24 मैरिज गार्डन, 8 होटल एंड रेस्टोरेंट, 7 ऑटोमोबाइल शोरूम, तीन कोचिंग संस्थान और दो हॉस्पिटल शामिल हैं. इन्हें आगामी 15 दिन में अग्निशमन उपकरण स्थापित करने और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पाबंद किया गया है.

इसे भी पढ़ें - बूंदी में बड़ा हादसा, पोतियों की शादी में आए दादा की जिंदा जलने से मौत - Old Man Burnt Alive In Bundi

इन्हें जारी किए गए नोटिस : सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे 44 से ज्यादा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और हॉस्पिटल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने शनिवार तक नगर परिषद ने नोटिस दिए गए, जिनमें ब्ल्यूडोर रेस्टोरेन्ट, होटल ग्रांट परमेश्वरी, अलगौजा रिसोर्ट, शिवम मैरिज गार्डन, शहनाई मैरिज गार्डन, सांवरियां मैरिज गार्डन, केसरी दोलत मोरेज हॉल, माहेश्वरी मैरिज गार्डन, पायलट मैरिज गार्डन, पलक मैरिज गार्डन, सत्यम मैरिज गार्डन, होटल उत्सव, ग्रीनवैली मैरिज गार्डन, शगुन मैरिज हॉल, हरियाली मैरिज गार्डन, न्यू हरियाली मैरिज गार्डन, अरावली मैरिज गार्डन, होटन हनी, शिव सांवरिया मैरिज गार्डन, एमएस मैरिज गार्डन, रिद्धी सिद्धी मैरिज गार्डन, आरएन होटन मैरिज गार्डन, आनंदी मैरिज गार्डन, भाटिया एंड कंपनी, हुंडई शौरूम, महिन्द्रा शौरूम, होढड़ा शौरूम, प्रशांत मोटर्स, एवरग्रीन मोटर्स, टीवीएस शौरूम, माहेश्वरी चिल्ड्रन हसस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, देव क्लासेज, सृजन क्लासेज, श्याम क्लासेज, मीटअप रेस्टोंरेंट, द मून रेस्टारेंट, मसाला चौक रेंस्टारेंट, टीएफसी रेंस्टोंरेंट, होटल हाडौती पैलेस, उम्मेदबाग पैलेस और लिजॉय होटल शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें - शादी समारोह में हादसे के बाद परिवार की खुशियां हुई काफूर, गमगीन माहौल में आज ही होगा दोनों पौतियों का विवाह - Fire In Bundi

नीति नियम हो एक समान : जिला समारोह आयोजन समिति बूंदी के अध्यक्ष मुकेश श्रृंगी ने बताया कि कोई नहीं चाहता इस तरह की दुर्घटना हो. सभी मैरिज गार्डन संचालक निर्धारित मानकों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन मानकों को पूरा करने की औपचारिकताओं से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं. वहीं, इन्होंने सभी आयोजन स्थल जहां विवाह, समारोह, उत्सव आदि आयोजित होते हैं, उनके लिए नीति नियम और मानकों के एक समान रखे जाने की बात कही, चाहे वे नीजि मैरिज गार्डन हो, होटल-रेस्टोरेंट हो या सरकारी भूमि भवन सहित समाजों को आवंटित भूमि भवन, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है.

बूंदी. पिछले दिनों शहर के परशुराम वाटिका और शहनाई मैरिज गार्डन में आग लगने की घटना और उसमें एक व्यक्ति की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाना शुरू किया है. अब बूंदी सहित अन्य कस्बों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है. वहीं, बुधवार को नगर परिषद बूंदी ने शहनाई मैरिज गार्डन नैनवां रोड और परशुराम वाटिका जैतसागर को आगामी आदेश तक सीज कर दिया है. वहीं, कापरेन नगर पालिका ने भी अवैध रूप से कृषि भूमि पर बने आशापुरा पैलेस सहित छह विवाह स्थलों को नोटिस जारी किया है. इसी तरह अन्य नगर पालिकाओं ने भी नोटिस जारी करने की औपचारिकता की.

सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में 44 से ज्यादा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और हॉस्पिटल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है. जिनमें 24 मैरिज गार्डन, 8 होटल एंड रेस्टोरेंट, 7 ऑटोमोबाइल शोरूम, तीन कोचिंग संस्थान और दो हॉस्पिटल शामिल हैं. इन्हें आगामी 15 दिन में अग्निशमन उपकरण स्थापित करने और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पाबंद किया गया है.

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इन्हें जारी किए गए नोटिस : सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे 44 से ज्यादा मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और हॉस्पिटल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने शनिवार तक नगर परिषद ने नोटिस दिए गए, जिनमें ब्ल्यूडोर रेस्टोरेन्ट, होटल ग्रांट परमेश्वरी, अलगौजा रिसोर्ट, शिवम मैरिज गार्डन, शहनाई मैरिज गार्डन, सांवरियां मैरिज गार्डन, केसरी दोलत मोरेज हॉल, माहेश्वरी मैरिज गार्डन, पायलट मैरिज गार्डन, पलक मैरिज गार्डन, सत्यम मैरिज गार्डन, होटल उत्सव, ग्रीनवैली मैरिज गार्डन, शगुन मैरिज हॉल, हरियाली मैरिज गार्डन, न्यू हरियाली मैरिज गार्डन, अरावली मैरिज गार्डन, होटन हनी, शिव सांवरिया मैरिज गार्डन, एमएस मैरिज गार्डन, रिद्धी सिद्धी मैरिज गार्डन, आरएन होटन मैरिज गार्डन, आनंदी मैरिज गार्डन, भाटिया एंड कंपनी, हुंडई शौरूम, महिन्द्रा शौरूम, होढड़ा शौरूम, प्रशांत मोटर्स, एवरग्रीन मोटर्स, टीवीएस शौरूम, माहेश्वरी चिल्ड्रन हसस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, देव क्लासेज, सृजन क्लासेज, श्याम क्लासेज, मीटअप रेस्टोंरेंट, द मून रेस्टारेंट, मसाला चौक रेंस्टारेंट, टीएफसी रेंस्टोंरेंट, होटल हाडौती पैलेस, उम्मेदबाग पैलेस और लिजॉय होटल शामिल हैं.

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नीति नियम हो एक समान : जिला समारोह आयोजन समिति बूंदी के अध्यक्ष मुकेश श्रृंगी ने बताया कि कोई नहीं चाहता इस तरह की दुर्घटना हो. सभी मैरिज गार्डन संचालक निर्धारित मानकों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन मानकों को पूरा करने की औपचारिकताओं से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं. वहीं, इन्होंने सभी आयोजन स्थल जहां विवाह, समारोह, उत्सव आदि आयोजित होते हैं, उनके लिए नीति नियम और मानकों के एक समान रखे जाने की बात कही, चाहे वे नीजि मैरिज गार्डन हो, होटल-रेस्टोरेंट हो या सरकारी भूमि भवन सहित समाजों को आवंटित भूमि भवन, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है.

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