ETV Bharat / state

फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट 11 जुलाई को सुनाएगा फैसला, जानिए पूरा मामला - MP MLA Court MP Jaya Prada

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 2, 2024, 8:22 AM IST

Updated : Jul 2, 2024, 11:17 AM IST

रामपुर की सांसद रहीं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट (MP MLA Court MP Jaya Prada) में विचाराधीन आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है. बीते सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जुलाई फैसले की तारीख नियत की गई है.

फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा
फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा (Photo Credit-Etv Bharat)

फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में फैसले की घड़ी. (Photo Credit-Etv Bharat)

रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अदालती फैसले की तलवार लटक रही है. दरअसल रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा ने 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था. इस दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला रामपुर के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी. जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और 313 के तहत बयान भी अदालत में दर्ज हो चुके हैं. अब इस मामले में 11 जुलाई को फैसले के लिए तारीख तय की गई है.


वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में थाना केमरी पर जयाप्रदा नाहटा के विरुद्ध एनसीआर नंबर 37/2019 धारा 171g आईपीसी पंजीकृत हुआ था. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला था. इस मामले में सोमवार को तारीख थी. जिसमें दोनों पक्षों द्वारा बहस की गई है. अब इस मामले में 11 जुलाई को निर्णय के लिए तारीख नियत की गई है. 11 जुलाई को जयाप्रदा के मामले में फैसला आएगा. जयाप्रदा के विरुद्ध दो मामले थे. यह मामला केमरी थाने में दर्ज हुआ था.

इसके अलावा जया प्रदा के खिलाफ स्वार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. उड़न दस्ता प्रभारी रहे डॉ. नीरज कुमार पाराशरी की तहरीर पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इसमें आरोप है कि पूर्व सांसद जयाप्रदा ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद 19 अप्रैल को रामपुर के नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी ब्रॉडकास्ट हुआ था.



यह भी पढ़ें : 'भगोड़ा' जया प्रदा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, रामपुर एसपी को एक महीने में हाजिर करने का दिया आदेश

यह भी पढ़ें : फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें वजह

फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में फैसले की घड़ी. (Photo Credit-Etv Bharat)

रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अदालती फैसले की तलवार लटक रही है. दरअसल रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा ने 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था. इस दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला रामपुर के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी. जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और 313 के तहत बयान भी अदालत में दर्ज हो चुके हैं. अब इस मामले में 11 जुलाई को फैसले के लिए तारीख तय की गई है.


वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में थाना केमरी पर जयाप्रदा नाहटा के विरुद्ध एनसीआर नंबर 37/2019 धारा 171g आईपीसी पंजीकृत हुआ था. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला था. इस मामले में सोमवार को तारीख थी. जिसमें दोनों पक्षों द्वारा बहस की गई है. अब इस मामले में 11 जुलाई को निर्णय के लिए तारीख नियत की गई है. 11 जुलाई को जयाप्रदा के मामले में फैसला आएगा. जयाप्रदा के विरुद्ध दो मामले थे. यह मामला केमरी थाने में दर्ज हुआ था.

इसके अलावा जया प्रदा के खिलाफ स्वार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. उड़न दस्ता प्रभारी रहे डॉ. नीरज कुमार पाराशरी की तहरीर पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इसमें आरोप है कि पूर्व सांसद जयाप्रदा ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद 19 अप्रैल को रामपुर के नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी ब्रॉडकास्ट हुआ था.



यह भी पढ़ें : 'भगोड़ा' जया प्रदा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, रामपुर एसपी को एक महीने में हाजिर करने का दिया आदेश

यह भी पढ़ें : फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें वजह

Last Updated : Jul 2, 2024, 11:17 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.