भोपाल। कृषि उपकरणों के लिए किसानों से प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी. इसमें चयनित पात्र किसानों को सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी. अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिंचाई सिस्टम देने के लिए किसानों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. किसान इस काम को एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी करवा सकते हैं. किसानों को लॉटरी की सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी. लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे, उन्हें तय समय के अनुसार सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
इन योजनाएं के तहत मिलेगी सब्सिडी
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन)
- राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान तथा-बुंदेलखंड विशेष पैकेज
कृषि उपकरणों पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी
सिंचाई यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रतिशत की जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध है. किसान यहां सिंचाई यंत्र एवं सहायक समाग्री लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी विवरण चेक कर सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के कृषकों और जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान दर देने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत चयनित कृषकों को 40-55 प्रतिशत तक सब्सिडी सिंचाई यंत्रों पर प्रदान की जाएगी.
आवेदन के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कृषि भूमि के कागजात
- जाति प्रमाण प्रत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक (बैंक विवरण के लिए) आदि दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं.