नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में शराब कारोबारी दीप कुमार मल्होत्रा के खिलाफ ED की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को 21 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है. बुधवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने मल्होत्रा के खिलाफ 5 फरवरी से 25 फरवरी तक लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने दीप मल्होत्रा को अपने व्यापार के संबंध 5 फरवरी से 25 फरवरी तक ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जाने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने 20 लाख रुपये के मुचलके पर लुकआउट सर्कुलर निलंबित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि दीप मल्होत्रा इस मामले में न तो आरोपी हैं और न ही उन्हें ईडी ने गवाह बनाया है. ऐसे में लुकआउट सर्कुलर जारी करने की अनुमति नहीं देने का कोई मतलब नहीं है.
मल्होत्रा इस मामले के एक आरोपी गौतम मल्होत्रा के पिता हैं. गौतम मल्होत्रा को ईडी ने पूरक चार्जशीट में आरोपी बनाया है. वह फिलहाल जमानत पर है. दीप मल्होत्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से शराब के कारोबार में है और उसे अपने नए प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए विदेश जाने की जरूरत है. उन्हें ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात की शराब कंपनियों की ओर से आमंत्रण मिला है.
याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि दीप मल्होत्रा की पत्नी डिंपी मल्होत्रा के खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है. ऐसे में डिंपी मल्होत्रा की याचिका के बारे में कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है. ईडी ने कहा कि दीप को 10 बार समन भेजा है, लेकिन वो दो बार ही जांच में शामिल हुए हैं. ईडी ने दीप मल्होत्रा को 14 मार्च 2023 को समन भेजा था, जिसमें वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचा. तब कोर्ट ने पूछा कि 14 मार्च 2023 के बाद अभी तक आपने दीप मल्होत्रा को दोबारा समन क्यों नहीं जारी किया गया?
6 जनवरी 2023 को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं. चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा शामिल हैं.