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आचार संहिता: आज शाम 4 बजे से पहले हटाने होंगे होर्डिंग्स एंड विज्ञापन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Election Code of Conduct in Himachal: हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में सरकारी भवनों में लगे सरकार सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को आज 4 बजे से पहले हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Election Code of Conduct in Himachal
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 17, 2024, 8:53 AM IST

शिमला: देश में 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे आम चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. हिमाचल में भी चार लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों समेत सभी अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों और कायदों कि पालना करने की हिदायत दी गई है. इसके लिए सरकारी भवनों में लगे सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 24 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी हो गए हैं. जिसकी समय सीमा आज शाम 4 बजे पूरी हो जाएगी.

सार्वजनिक संपत्ति से 48 घंटे में हटाने के आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी. इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति पर लगे सरकार सत्तारूढ़ दल के उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 48 घंटे के अंदर हटाना होगा. वहीं, प्राइवेट संपत्ति पर बिना अनुमति के लगे सरकार सत्तारूढ़ दल के उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 72 घंटे में हटाने की समय सीमा तय की गई हैं. चुनाव आयोग की इस पर निगरानी रहेगी. ऐसे आदेशों की अनुपालना न होने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

विभागीय वेबसाइट्स से हटेंगी उपलब्धियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोकसभा चुनाव और प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है. इस तरह से अब सभी सरकारी कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट्स से मंत्रियों और राजनीतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों संबंधी जानकारी भी तुरंत प्रभाव से हटानी होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता की कड़ाई से पालना करने के आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Elections 2024: हिमाचल में 56,38,422 मतदाता, वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी

शिमला: देश में 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे आम चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. हिमाचल में भी चार लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों समेत सभी अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों और कायदों कि पालना करने की हिदायत दी गई है. इसके लिए सरकारी भवनों में लगे सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 24 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी हो गए हैं. जिसकी समय सीमा आज शाम 4 बजे पूरी हो जाएगी.

सार्वजनिक संपत्ति से 48 घंटे में हटाने के आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी. इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति पर लगे सरकार सत्तारूढ़ दल के उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 48 घंटे के अंदर हटाना होगा. वहीं, प्राइवेट संपत्ति पर बिना अनुमति के लगे सरकार सत्तारूढ़ दल के उपलब्धियों के विज्ञापनों, इश्तहारों व होर्डिंग्स को 72 घंटे में हटाने की समय सीमा तय की गई हैं. चुनाव आयोग की इस पर निगरानी रहेगी. ऐसे आदेशों की अनुपालना न होने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

विभागीय वेबसाइट्स से हटेंगी उपलब्धियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोकसभा चुनाव और प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है. इस तरह से अब सभी सरकारी कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट्स से मंत्रियों और राजनीतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों संबंधी जानकारी भी तुरंत प्रभाव से हटानी होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता की कड़ाई से पालना करने के आदेश जारी किए हैं.

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