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पॉलिथीन में भरकर शराब की होने वाली थी डिलीवेरी, छापेमारी में 150 पैकेट शराब जब्त - Desi liquor packed in polythene

Liquor ban in Bihar: बिहार में शराबबंदी के बाद भी इसका धंधा खत्म नहीं पो पाया. धंधेबाज नई-नई तरकीब निकालकर शराब बेचने का काम करते हैं. पटना में धंधेबाज देसी शराब बनाने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका खुलाला तब हुआ जब मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर पॉलिथीन में पैक 150 पैकेट देसी शराब बरामद की. पढ़ें पूरी खबर.

शराब तस्करी
शराब तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 10, 2024, 3:41 PM IST

पटना: बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया वहां एक्टिव हैं और शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. शराब की तस्करी पकड़ी न जाए, इसलिए माफिया तरह-तरह के हथकंडे भी अपना रहे है. ऐसे में अब गांव में बनने वाले अवैध देसी शराब को पॉलिथीन में भरकर उसे डिलीवरी करने वाले थे. मंगलवार को धनरूआ में हुई छापेमारी में 210 लीटर यानी 150 पॉलीथिन शराब को जब्त किया है. हालांकि सभी शराब माफिया भागने में सफल रहे हैं.

150 पॉलिथिन शराब जब्त: जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर शराब की एक खेप को पॉलिथिन में भरकर किसी दूसरे जगह डिलीवरी करने की तैयारी थी. इसकी भनक पटना पुलिस को लग गई. जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को धनरूआ के पभेड़ा गांव को चारो तरफ से घेर कर छापेमारी करते हुए 210 लीटर यानी 150 पॉलीथिन शराब को जब्त किया है. हालांकि शराब माफिया भागने में सफल रहे हैं.

"पुलिस टीम की तरफ से इलाके में लगातार शराब तस्करी पर नजर रखी जा रही है. शराब तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस टीम हर पल तैयार रहती है. शराब की छापेमारी लगातार तबाड़तोड़ चल रही है. शराब बेचने के लिए शराब माफिया तरह-तरह के हथकड़े अपना रहे हैं. अब देसी शराब को पॉलिथीन में भरकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर उसे बाजार में इधर-उधर भेजते हैं." -संजय कुमार चौधरी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट

मसौढ़ी अनुमंडल में 46 शराब जोन को चिह्नित: एक्साइज सुपरिटेंडेंट संजय कुमार चौधरी ने बताया कि पूरे मसौढ़ी अनुमंडल में 46 शराब जोन को चिह्नित किया गया है. जहां पर लगातार ड्रोन कैमरे और स्क्वायड डॉग के सहारे शराब की छापेमारी की जा रही है. हालांकि फरार शराब माफियाओं को चिह्नित किया जा रहा है. अब शराब माफिया शराब को पॉलिथीन में भरकर बेचते हैं.

बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. 8 सालों में नीतीश कुमार ने कानून में कई संशोधन किए. इससे कानून काफी लचीला हो गया है. हाल में बड़ा पैसला लिया गया है, जिसमें शराब वाले जब्त गाड़ियों को 10% बीमा की राशि चुकाने पर छोड़ दिया जाएगा. उससे पहले जहरीली शराब से मौत मामले में परिजनों को 4 लाख देने का बड़ा फैसला लिया गया.

पटना: बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया वहां एक्टिव हैं और शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. शराब की तस्करी पकड़ी न जाए, इसलिए माफिया तरह-तरह के हथकंडे भी अपना रहे है. ऐसे में अब गांव में बनने वाले अवैध देसी शराब को पॉलिथीन में भरकर उसे डिलीवरी करने वाले थे. मंगलवार को धनरूआ में हुई छापेमारी में 210 लीटर यानी 150 पॉलीथिन शराब को जब्त किया है. हालांकि सभी शराब माफिया भागने में सफल रहे हैं.

150 पॉलिथिन शराब जब्त: जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर शराब की एक खेप को पॉलिथिन में भरकर किसी दूसरे जगह डिलीवरी करने की तैयारी थी. इसकी भनक पटना पुलिस को लग गई. जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को धनरूआ के पभेड़ा गांव को चारो तरफ से घेर कर छापेमारी करते हुए 210 लीटर यानी 150 पॉलीथिन शराब को जब्त किया है. हालांकि शराब माफिया भागने में सफल रहे हैं.

"पुलिस टीम की तरफ से इलाके में लगातार शराब तस्करी पर नजर रखी जा रही है. शराब तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस टीम हर पल तैयार रहती है. शराब की छापेमारी लगातार तबाड़तोड़ चल रही है. शराब बेचने के लिए शराब माफिया तरह-तरह के हथकड़े अपना रहे हैं. अब देसी शराब को पॉलिथीन में भरकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर उसे बाजार में इधर-उधर भेजते हैं." -संजय कुमार चौधरी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट

मसौढ़ी अनुमंडल में 46 शराब जोन को चिह्नित: एक्साइज सुपरिटेंडेंट संजय कुमार चौधरी ने बताया कि पूरे मसौढ़ी अनुमंडल में 46 शराब जोन को चिह्नित किया गया है. जहां पर लगातार ड्रोन कैमरे और स्क्वायड डॉग के सहारे शराब की छापेमारी की जा रही है. हालांकि फरार शराब माफियाओं को चिह्नित किया जा रहा है. अब शराब माफिया शराब को पॉलिथीन में भरकर बेचते हैं.

बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. 8 सालों में नीतीश कुमार ने कानून में कई संशोधन किए. इससे कानून काफी लचीला हो गया है. हाल में बड़ा पैसला लिया गया है, जिसमें शराब वाले जब्त गाड़ियों को 10% बीमा की राशि चुकाने पर छोड़ दिया जाएगा. उससे पहले जहरीली शराब से मौत मामले में परिजनों को 4 लाख देने का बड़ा फैसला लिया गया.

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