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लालू-राबड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए किस मामले में पटना HC से मिली राहत - Lalu Yadav - LALU YADAV

Lalu Yadav: लालू यादव और राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2010 के मामले में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन केस में आज सुनवाई हुई. लालू-राबड़ी के विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द कर दिया गया है.

पटना हाईकोर्ट से लालू-राबड़ी को राहत
पटना हाईकोर्ट से लालू -राबड़ी को राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 2, 2024, 4:31 PM IST

Updated : Jul 2, 2024, 4:38 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है. 14 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोनों को राहत दी है. दरअसल 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना के एयरपोर्ट थाने दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए राहत दी है. जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये राहत दी है.

पटना हाईकोर्ट से लालू-राबड़ी को राहत: गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाये गये मतदान केंद्र पर गये थे. वे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन के साथ चले गये. इस चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर 190/2010 दर्ज किया गया.

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का था मामला: इसको रद्द कराने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा उपचुनाव के नियम ने बढ़ाई RJD की मुश्किल, क्या बेटी रोहिणी को लालू दिला पाएंगे सीट? - Bihar Rajya Sabha Elections 2024

पटना: हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है. 14 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोनों को राहत दी है. दरअसल 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना के एयरपोर्ट थाने दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए राहत दी है. जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये राहत दी है.

पटना हाईकोर्ट से लालू-राबड़ी को राहत: गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाये गये मतदान केंद्र पर गये थे. वे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन के साथ चले गये. इस चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर 190/2010 दर्ज किया गया.

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का था मामला: इसको रद्द कराने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.

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Last Updated : Jul 2, 2024, 4:38 PM IST
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