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कोरबा में नाबालिग से रेप के आरोपी को मौत तक आजीवन कारावास की सजा

Korba Minor Rape Case कोरबा में विशेष अदालत ने मासूम से रेप के आरोपी को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली आठ साल की बच्ची से अनाचार किया था.

Korba minor Rape Case
रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 25, 2024, 8:43 AM IST

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा में विशेष अदालत ने मासूम से रेप के केस में फैसला सुनाया दिया है. शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने 72 वर्षीय मुजरिम को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुजरिम ने 2023 में पड़ोस में रहने वाली आठ साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोरबा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विशेष अदालत के न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने 19 फरवरी को सत्तर साल के व्यक्ति को रेप केस में दोषी पाया. विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ध्रुव ने बताया है कि दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन (मौत तक) के लिए जेल की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पड़ोस में रहने वाली मासूम से अनाचार: यह घटना 13 जून 2023 की है. बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी उसे अपने घर ले गया. जिसके बाद हैवान ने बाथरूम में उसके हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. शिकायत मिलने पर कोरबा कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

मौत तक आजीवन कारावास की सजा: कोरबा की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी होने और दोषी पाये जाने पर आरोपी को आईपीसी की संबंधित धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक चलेगा.

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कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा में विशेष अदालत ने मासूम से रेप के केस में फैसला सुनाया दिया है. शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने 72 वर्षीय मुजरिम को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुजरिम ने 2023 में पड़ोस में रहने वाली आठ साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोरबा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विशेष अदालत के न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने 19 फरवरी को सत्तर साल के व्यक्ति को रेप केस में दोषी पाया. विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ध्रुव ने बताया है कि दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन (मौत तक) के लिए जेल की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पड़ोस में रहने वाली मासूम से अनाचार: यह घटना 13 जून 2023 की है. बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी उसे अपने घर ले गया. जिसके बाद हैवान ने बाथरूम में उसके हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. शिकायत मिलने पर कोरबा कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

मौत तक आजीवन कारावास की सजा: कोरबा की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी होने और दोषी पाये जाने पर आरोपी को आईपीसी की संबंधित धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक चलेगा.

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