कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में मुख्य गवाह रहे विष्णु सैनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि इरफान सोलंकी के मुकदमे में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, इरफान के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी व सहयोगी शौकत पहलवान समेत कुल सात अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में इसके असर की आशंका है.
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा, हालांकि अभी से कुछ बोलना जल्दबाजी होगी. अब, यह तो तभी तय होगा जब उन मामलों की सुनवाई होगी. दरअसल, मुख्य गवाह विष्णु सैनी की गवाही के बाद ही पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई थी और पूर्व सपा विधायक को जेल जाना पड़ गया था.
विष्णु सैनी ने रंगदारी मांगने और धमकाने का लगाया था आरोप: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में मुख्य गवाह रहे विष्णु सोनी ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी, सहयोगी शौकत पहलवान समेत अन्य पर रंगदारी और धमकाने का आरोप लगाया था. विष्णु ने कोर्ट को बताया था, 24 अक्टूबर को जब वह कोर्ट में गवाही देने गया था तो पेशी पर आए पूर्व सपा विधायक के भाई व उनके सहयोगियों ने उसे धमकाते हुए रंगदारी मांगी थी.
ट्रायल में होनी थी गवाही: विष्णु के इस बयान के बाद सभी उक्त आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई थीं और फिर कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों की ओर से उक्त आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. अब विष्णु की मौत के बाद शहर के कई अधिवक्ताओं का कहना है, कि उक्त आरोपियों को कुछ राहत मिल सकती है. उक्त आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल में विष्णु की गवाही होनी थी. हालांकि, अब वह संभव नहीं हो सकेगा.