जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिगों से दुष्कर्म करने के आदतन अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह प्रकरण चार साल की बच्ची से दुष्कर्म कर जीभ काटने से जुड़ा है. अभियुक्त सात साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि 23 जून, 2019 को पीड़िता के चाचा ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चार साल की भतीजी रात करीब दस बजे खेलती-खेलती घर से बाहर निकल गई थी. पुलिस और परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा. वहीं, रात करीब दो बजे कोई उसे घर के थोड़ी दूरी पर छोड़कर चला गया.
अस्पताल जाने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जीभ काटी गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को कोटा से गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर नाले में ले गया था और उसके साथ गलत काम किया. जब वह चिल्लाई को अभियुक्त ने चाकू से उसकी जीभ काट दी. इस पर सुनवाई करते अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.