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लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर पुलिस की दबिश, थाना प्रभारी निलंबित - MEERUT NEWS

Meerut news: लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर अधिकारियों को जानकारी दिए बिना दबिश देने पर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया.

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थानेदार जितेंद्र कुमार सिंह निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 1, 2024, 6:26 PM IST

मेरठ: लेफ्टिनेंट कर्नल जैन सिंह बालियान और उनकी पत्नी श्वेता बालियान के विवाद मामले में दोषी पाए जाने पर एसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने कंकरखेड़ा थानेदार जितेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है. उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर उनकी पत्नी के घर अधिकारियों की जानकारी दिए बिना दबिश दी थी. पत्नी का मुकदमा थाने में पहले से दर्ज था. एसएसपी डॉ. विपिन टाडा ने कहा कि काफी समय से थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिल रही थी.

कंकरखेड़ा के सैनिक विहार में दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही श्वेता बालियान गाजियाबाद के दुहाई की रहने वाली हैं. उनकी शादी वर्ष 2014 में हापुड़ के बटर गांव निवासी जैन बालियान से हुई थी. जैन बालियान सेवा में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है. 23 नवंबर को श्वेता बालियान ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर आए दिन उनके साथ मारपीट कर दहेज की मांग करता है.

इसे भी पढ़ें- कैंसर से जूझ रहे दो बच्चे बने एक दिन के आर्मी ऑफिसर, 39 जीटीसी में अधिकारियों की तरह बिताया दिन - two children army officers for day


21 नवंबर को भी श्वेता के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई. इसके बाद 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जैन बालियान ने पत्नी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया कि पत्नी उनकी संपत्ति में हिस्सेदार है. पत्नी अपने भाई मानवेंद्र और शिवेंद्र पिता जगदीश, मां विनोद कुमारी के साथ मिलकर संपत्ति बेचने नहीं दे रही है. 22 नवंबर को पत्नी ने गाली गलौज की और अपने परिजनों को बुलाकर उन पर जानलेवा हमला किया. आरोप है कि घर में रखे 10 लाख रुपये भी ले लिए. श्वेता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने साथ मिलकर उनके और परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पहले भी दोनों का विवाद चल रहा था.

एसएसपी डॉ. विपिन टाडा का कहना है कि पुलिस को ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. यदि किसी भी तरह की कोई गलती जांच में पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई करना भी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

यह भी पढ़ें- 7.20 करोड़ का फर्जी स्टाम्प घोटाला; मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एडीजी से मिले पीड़ित और व्यापारी

मेरठ: लेफ्टिनेंट कर्नल जैन सिंह बालियान और उनकी पत्नी श्वेता बालियान के विवाद मामले में दोषी पाए जाने पर एसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने कंकरखेड़ा थानेदार जितेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है. उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर उनकी पत्नी के घर अधिकारियों की जानकारी दिए बिना दबिश दी थी. पत्नी का मुकदमा थाने में पहले से दर्ज था. एसएसपी डॉ. विपिन टाडा ने कहा कि काफी समय से थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिल रही थी.

कंकरखेड़ा के सैनिक विहार में दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही श्वेता बालियान गाजियाबाद के दुहाई की रहने वाली हैं. उनकी शादी वर्ष 2014 में हापुड़ के बटर गांव निवासी जैन बालियान से हुई थी. जैन बालियान सेवा में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है. 23 नवंबर को श्वेता बालियान ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर आए दिन उनके साथ मारपीट कर दहेज की मांग करता है.

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21 नवंबर को भी श्वेता के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई. इसके बाद 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जैन बालियान ने पत्नी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया कि पत्नी उनकी संपत्ति में हिस्सेदार है. पत्नी अपने भाई मानवेंद्र और शिवेंद्र पिता जगदीश, मां विनोद कुमारी के साथ मिलकर संपत्ति बेचने नहीं दे रही है. 22 नवंबर को पत्नी ने गाली गलौज की और अपने परिजनों को बुलाकर उन पर जानलेवा हमला किया. आरोप है कि घर में रखे 10 लाख रुपये भी ले लिए. श्वेता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने साथ मिलकर उनके और परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पहले भी दोनों का विवाद चल रहा था.

एसएसपी डॉ. विपिन टाडा का कहना है कि पुलिस को ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. यदि किसी भी तरह की कोई गलती जांच में पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई करना भी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

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