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मस्जिद विवाद: फिर सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठन, 19 नवंबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान

मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण के लेकर हिंदू संगठन 19 नवंबर को फिर से सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे.

HINDU ORGANISATIONS PROTEST ON MANDI MASJID CONTROVERSY
19 नवंबर को मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 3 hours ago

Updated : 50 minutes ago

मंडी: छोटी काशी मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों का गुस्सा फिर भड़क गया है. हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है. 19 नवंबर को मंडी शहर के सेरी मंच पर छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति ने अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है.

'मस्जिद की जगह था देवस्थान'

छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक गोपाल कपूर और सह संयोजक गगन प्रदीप बहल ने कहा, "जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है. वहां पर हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था. राजस्व रिकार्ड में ये 1280 खसरा नंबर है और इस बात के यहां सबूत भी हैं. इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके यहां मस्जिद बनाई गई है."

'खुदाई की मांग पर नहीं हुई कार्रवाई'

गोपाल कपूर और गगन प्रदीप बहल ने कहा कि कई बार जिला प्रशासन के पास मस्जिद वाली जगह पर खुदाई करवाने की मांग रखी गई, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. बार-बार कहने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब फिर से लोगों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से किया जाएगा.

इससे पहले भी कर चुके हैं धरना प्रदर्शन

गौरतलब है कि इससे पहले भी हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में तीन बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. सबसे पहला प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था. इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद स्थल से पहले ही रोक दिया था. इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठनों के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. अब एक बार फिर से 19 नवंबर को हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नगर निगम मंडी ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन इसपर हॉयर अथॉरिटी ने रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद विवाद में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की अर्जी खारिज, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

ये भी पढ़ें: दुकानों के बाहर नाम और पता लिखने का मामला, इस दिन हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

मंडी: छोटी काशी मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों का गुस्सा फिर भड़क गया है. हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है. 19 नवंबर को मंडी शहर के सेरी मंच पर छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति ने अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है.

'मस्जिद की जगह था देवस्थान'

छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक गोपाल कपूर और सह संयोजक गगन प्रदीप बहल ने कहा, "जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है. वहां पर हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था. राजस्व रिकार्ड में ये 1280 खसरा नंबर है और इस बात के यहां सबूत भी हैं. इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके यहां मस्जिद बनाई गई है."

'खुदाई की मांग पर नहीं हुई कार्रवाई'

गोपाल कपूर और गगन प्रदीप बहल ने कहा कि कई बार जिला प्रशासन के पास मस्जिद वाली जगह पर खुदाई करवाने की मांग रखी गई, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. बार-बार कहने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब फिर से लोगों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से किया जाएगा.

इससे पहले भी कर चुके हैं धरना प्रदर्शन

गौरतलब है कि इससे पहले भी हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में तीन बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. सबसे पहला प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था. इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद स्थल से पहले ही रोक दिया था. इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठनों के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. अब एक बार फिर से 19 नवंबर को हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नगर निगम मंडी ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन इसपर हॉयर अथॉरिटी ने रोक लगा दी है.

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Last Updated : 50 minutes ago
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