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शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में निवेशकों को बड़ी राहत; दावे दो माह में विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति - SHINE CITY SCAM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की, केंद्र सरकार से डायरेक्टर के प्रत्यर्पण की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा

शाइन सिटी धोखाधड़ी मामला.
शाइन सिटी धोखाधड़ी मामला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालसाजी व धोखाधड़ी की आरोपी कंपनी शाइन सिटी के सभी निवेशकों को एक जुलाई के अंतरिम आदेश के तहत विशेष अदालत एमपीएमएलए के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी है. इसके साथ ही विशेष अदालत को इसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है. साथ ही आदेश के अनुपालन में विशेष अदालत द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी निवेशक अपना दावा विशेष अदालत में पेश कर सकता है. चाहे वह हाईकोर्ट आया तो या नहीं, अंतरिम आदेश का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से विदेश भागने वाले मुख्य आरोपी कंपनी डायरेक्टर के प्रत्यर्पण की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने ईडी के विवेचना अधिकारी के मूल विभाग में वापसी न कर विवेचना करने देने की मांग पर कहा कि विशेष अदालत में अर्जी दाखिल होने पर उचित आदेश किया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने प्रकाश चंद्र तिवारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट के इस आदेश से शाइन सिटी के निवेशकों को अपने दावे को लेकर बड़ी राहत मिली है. अर्जी पर सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव, केंद्र सरकार के अपर सॉलीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह व मनोज सिंह, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल आदि ने पक्ष रखा.

राज्य सरकार की ओर से विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. इससे पहले कोर्ट ने निवेशकों के दावों पर पांच माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. आदेश का पालन करने के लिए ईडी की ओर से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख लगाई है.

इसे भी पढ़ें-शाइन सिटी घोटाला; विदेश में बनाई गई राशिद नसीम की संपत्ति होगी जब्त, ED करेगी कार्रवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालसाजी व धोखाधड़ी की आरोपी कंपनी शाइन सिटी के सभी निवेशकों को एक जुलाई के अंतरिम आदेश के तहत विशेष अदालत एमपीएमएलए के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी है. इसके साथ ही विशेष अदालत को इसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है. साथ ही आदेश के अनुपालन में विशेष अदालत द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी निवेशक अपना दावा विशेष अदालत में पेश कर सकता है. चाहे वह हाईकोर्ट आया तो या नहीं, अंतरिम आदेश का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से विदेश भागने वाले मुख्य आरोपी कंपनी डायरेक्टर के प्रत्यर्पण की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने ईडी के विवेचना अधिकारी के मूल विभाग में वापसी न कर विवेचना करने देने की मांग पर कहा कि विशेष अदालत में अर्जी दाखिल होने पर उचित आदेश किया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने प्रकाश चंद्र तिवारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट के इस आदेश से शाइन सिटी के निवेशकों को अपने दावे को लेकर बड़ी राहत मिली है. अर्जी पर सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव, केंद्र सरकार के अपर सॉलीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह व मनोज सिंह, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल आदि ने पक्ष रखा.

राज्य सरकार की ओर से विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. इससे पहले कोर्ट ने निवेशकों के दावों पर पांच माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. आदेश का पालन करने के लिए ईडी की ओर से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख लगाई है.

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