जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और निजी सहायक भर्ती 2024 में एसटी वर्ग को तय अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने कहा कि भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जाए.
जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश किरण ध्यावना व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 26 फरवरी को स्टेनोग्राफर के 193 और निजी सहायक के 257 पदों के लिए भर्ती निकाली. आरक्षण नियमों के प्रावधानों के तहत स्टेनोग्राफर के पदों में से 23 पद और निजी सहायक के पदों में से 31 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखने थे.
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इसके बावजूद स्टेनोग्राफर के 19 पद और निजी सहायक के 3 पद ही एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए. याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन एसटी वर्ग के लिए तय अनुपात में पद आरक्षित नहीं रखने के चलते वे नियुक्ति से वंचित हो गए. इसलिए तय अनुपात में इन पदों को आरक्षित रखा जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.