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बॉडीगार्ड हत्याकांड में स्पेशल PP बहाली पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, मामले में बनियापुर MLA केदार नाथ सिंह आरोपी

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 24, 2024, 8:58 AM IST

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने अंगरक्षक हत्याकांड में विधायक केदार नाथ सिंह समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल में स्पेशल पीपी की बहाली को लेकर सुनवाई की. इस मामले में अब 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: मंगलवार को बनियापुर से आरजेडी विधायक केदार नाथ सिंह के अंगरक्षक हत्याकांड में सुनवाई हुई. पटना उच्च न्यायालय ने केदारनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में स्पेशल पीपी की बहाली के मामले पर सुनवाई की. इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने स्पेशल पीपी बहाली संबंधित फाइल अदालत में पेश की.

अंगरक्षक हत्याकांड में सुनवाई: वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस केस में विधि सचिव ने किसी अन्य वकील की नियुक्ति की पेशकश की थी लेकिन विधि मंत्री ने उस नाम की जगह किसी अन्य वकील को स्पेशल पीपी बनाने का आदेश दिया, जबकि स्पेशल पीपी की बहाली के लिए महाधिवक्ता से सलाह मशविरा नहीं की गई. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट के वकील को स्पेशल पीपी बनाया जाएगा. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नू देवी और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

क्या बोले आवेदक के अधिवक्ता?: आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस में वैसे वकील को स्पेशल एपीपी बहाल की गई हैं, जिनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं के बराबर है. उनकी नियुक्ति के पूर्व महाधिवक्ता से परामर्श तक नहीं लिया गया. उन्होंने इस केस को छपरा सिविल कोर्ट से स्थानानंतरण कर पटना सिविल कोर्ट भेजने का अनुरोध किया.

29 जनवरी को अगली सुनवाई: वहीं, महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखकर न्याय संगत कार्रवाई करने का भरोसा कोर्ट को दिया है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी 2024 निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें: Patna High Court ने बॉडीगार्ड हत्याकांड पर आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह को जारी किया नोटिस, 30 नवंबर को अगली सुनवाई

पटना: मंगलवार को बनियापुर से आरजेडी विधायक केदार नाथ सिंह के अंगरक्षक हत्याकांड में सुनवाई हुई. पटना उच्च न्यायालय ने केदारनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में स्पेशल पीपी की बहाली के मामले पर सुनवाई की. इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने स्पेशल पीपी बहाली संबंधित फाइल अदालत में पेश की.

अंगरक्षक हत्याकांड में सुनवाई: वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस केस में विधि सचिव ने किसी अन्य वकील की नियुक्ति की पेशकश की थी लेकिन विधि मंत्री ने उस नाम की जगह किसी अन्य वकील को स्पेशल पीपी बनाने का आदेश दिया, जबकि स्पेशल पीपी की बहाली के लिए महाधिवक्ता से सलाह मशविरा नहीं की गई. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट के वकील को स्पेशल पीपी बनाया जाएगा. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नू देवी और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

क्या बोले आवेदक के अधिवक्ता?: आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस में वैसे वकील को स्पेशल एपीपी बहाल की गई हैं, जिनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं के बराबर है. उनकी नियुक्ति के पूर्व महाधिवक्ता से परामर्श तक नहीं लिया गया. उन्होंने इस केस को छपरा सिविल कोर्ट से स्थानानंतरण कर पटना सिविल कोर्ट भेजने का अनुरोध किया.

29 जनवरी को अगली सुनवाई: वहीं, महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखकर न्याय संगत कार्रवाई करने का भरोसा कोर्ट को दिया है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी 2024 निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें: Patna High Court ने बॉडीगार्ड हत्याकांड पर आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह को जारी किया नोटिस, 30 नवंबर को अगली सुनवाई

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