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सांसद-विधायक के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों पर सुनवाई, 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हुए जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2024 को होगी. पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 20, 2024, 9:03 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया है. इन मामलों पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इन मामलों पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2024 को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: इससे पूर्व की सुनवाई में पटना कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिलाधिकारियों, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुला कर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था. कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जिला जजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

दो बच्ची के अपहरण मामले पर सुनवाई: वहीं पटना हाईकोर्ट ने दो बच्ची के अपहरण के मुख्य अभियुक्त को जमानत देने के मामले में सारण के जिला जज को केस के सभी कागजात भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने जमानत देने वाले एसीजेएम 2 के नाम का खुलासा करने का आदेश दिया.

अब 1 मार्च को होगी सुनवाई: जस्टिस संदीप कुमार ने अपहरण करने में उपयोग की गई स्कोर्पियो के ड्राइवर राजू कुमार उर्फ राजू उपाध्याय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इस अपहरण कांड के दो मुख्य अभियुक्त को एसीजेएम 2 ने जमानत दे दी है.कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गम्भीर मामले में एसीजेएम कैसे जमानत दे दी. मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च 2024 को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया है. इन मामलों पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इन मामलों पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2024 को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: इससे पूर्व की सुनवाई में पटना कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिलाधिकारियों, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुला कर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था. कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जिला जजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

दो बच्ची के अपहरण मामले पर सुनवाई: वहीं पटना हाईकोर्ट ने दो बच्ची के अपहरण के मुख्य अभियुक्त को जमानत देने के मामले में सारण के जिला जज को केस के सभी कागजात भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने जमानत देने वाले एसीजेएम 2 के नाम का खुलासा करने का आदेश दिया.

अब 1 मार्च को होगी सुनवाई: जस्टिस संदीप कुमार ने अपहरण करने में उपयोग की गई स्कोर्पियो के ड्राइवर राजू कुमार उर्फ राजू उपाध्याय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इस अपहरण कांड के दो मुख्य अभियुक्त को एसीजेएम 2 ने जमानत दे दी है.कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गम्भीर मामले में एसीजेएम कैसे जमानत दे दी. मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च 2024 को होगी.

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