जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एवीवीएनएल में कार्यरत कर्मचारी को एमटीआर के पद पर दी गई पदोन्नति को वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी को पदोन्नत पद पर ही काम करते रहने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में एवीवीएनएल सहित अन्य से जवाब मांगा है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल शर्मा की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि अपीलार्थी वर्ष 2008 में एवीवीएनएल में तकनीकी सहायक पद पर नियुक्ति हुआ था. वहीं गत वर्ष 21 अप्रैल को उसे एमटीआर के पद पर पदोन्नत किया गया. अपीलार्थी ने एमटीआर पद का कार्य ग्रहण भी कर दिया, लेकिन बाद में उसे सुनवाई का मौका दिए बिना पुन: तकनीकी सहायक पद पर पदावनत कर दिया और उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि विभाग की ओर से एक बार पदोन्नत करने के बाद कर्मचारी को वापस पदावनत नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने अपीलार्थी को पदावनत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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