ग्वालियर: हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी पुलिस को एक प्रेमी युगल को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया है. प्रेमी युगल अलग-अलग संप्रदाय के हैं और अंतर्जातीय विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं. जिसके लिए उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं. प्रेमी जोड़े ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर अपने घरवालों से जीवन को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी.
कोर्ट से सुरक्षित घर तक पहुंचाने के निर्देश
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लड़का और लड़की दोनों की सुरक्षा को प्राथमिकता में लिया है. हाई कोर्ट का कहना है कि शिवपुरी पुलिस इस मामले में युवक-युवती को पूरी सुरक्षा प्रदान करे और जहां भी वे विवाह के लिए आवेदन करें, वहां उन्हें सुरक्षित ले जाना और वहां से उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए. फिलहाल बताया जा रहा है कि युवक-युवती ने अपना आवेदन शिवपुरी के एडीएम कोर्ट में पेश कर दिया है.
युवक-युवती का बयान रिकॉर्ड करेगी पुलिस
हाई कोर्ट अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बताया कि "दोनों बालिग हैं, दोनों में प्रेम संबंध है और शादी करना चाहते हैं. जिसके लिए वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद दोनों की सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही पुलिस को दोनों का बयान रिकॉर्ड करना है, ताकि ये साबित हो जाए कि दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं."
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इस मामले में लड़की के परिजनों ने इस शादी का विरोध किया है. जबकि लड़के के परिजन शादी के लिए राजी बताए गए हैं. बता दें कि इससे पहले भी गुना का एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जिसमें प्रेमी युगल लिव इन में ग्वालियर में रह रहे थे. उन्हें भी कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे.