नई दिल्ली/नोएडा : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर कानूनी विवादों में फंस गए हैं. गाजियाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. ये आदेश अपर सिविल जज गाजियाबाद ने पीपुल फॉर एनिमल्स (PFA) के सौरव गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर दिया है. एल्विश यादव और उसके साथियों पर रेकी करने का आरोप लगाया है. सौरव ने कहा कि एल्विश यादव और उनके साथियों से उनकी जान को खतरा है.
सौरभ गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज : सौरव गुप्ता ने इससे पहले नोएडा के थाना 49 में एल्विस यादव एवं सपेरों के ख़िलाफ़ ज़हर तस्करी और पार्टी में नशे का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता सौरव गुप्ता का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही, एल्विश यादव और उसके गिरोह के सदस्य उसे और उसके भाई को सोशल मीडिया पर धमिकयां दे रहे है और जब से एल्विश यादव को जेल भेजा गया है, तब से लगातार उसे और उसके भाई को सोशल मीडिया पर धमकियां आ रही है. जिसके कारण उसने अपना फेसबुक एकाउन्ट कुछ महीने पहले ही बंद कर दिया था.
उन्होंने शिकायत में कहा कि एल्विश यादव ने भी अभी कुछ समय पहले वीडियो जारी कर उन्हें घर से उठा लेने और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी लिखित शिकायत गाजियाबाद के नन्दग्राम थाना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की. एल्विश यादव और उसके गिरोह के लोगों द्वारा मेरे घर की रैकी की गई और सौरव गुप्ता को फॉलो किया गया. जिसके बाद एल्विश यादव और उसके साथी दो गाड़ियों में भरकर रात के करीब 1.30 एएम पर सौरव की सोसायटी में घुस गये और फर्जी नाम से एन्ट्री करवाकर सोसायटी की पार्किंग में गाडियां घुमाने लगे और प्रार्थी की गाड़ियों की रैकी करने के बाद करीब 10 मिनट बाद सोसायटी से निकल गये.
जब सोसायटी के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो प्रार्थी का शक सही साबित हुआ. एल्विश यादव और उसके गिरोह के सदस्य सोसायटी के अंदर भी घात लगाकर प्राथी की रैकी कर रहे थे और दो गाडियों से पीछा किया है. इस शिकायत पर पुलिस ने ऐक्शन नहीं लिया तो सौरव कोर्ट पहुंचे और तब कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया.
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