हरिद्वार: देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आएंगे. इसी क्रम में आज हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसके साथ ही हरिद्वार वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला भी बन गया है. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में भी नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की. मुख्यमंत्री धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है. डीजीपी अभिनव कुमार ने नए कानून को लागू होने को अंग्रेजी कानून से आजादी बताया है.
चाकू के बल पर मोबाइल लूट का मामला: हरिद्वार में नए कानूनों के तहत दर्ज हुए पहले मुकदमे में दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता विपुल भारद्वाज (पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार) ने तहरीर दी कि सोमवार तड़के करीब 1.45 बजे वो रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे. आरोपियों ने उसका फोन और 1400 रुपये छीन लिए. फिर उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए.
बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज बने पहले वादी: तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली में वादी विपुल भारद्वाज की तहरीर पर दो अज्ञातों के खिलाफ बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है. इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी. वहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफआइआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई.
देहरादून पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित: वहीं, इस मौके पर देहरादून पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है. कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश के साथ-साथ राज्य के लिए बड़ा दिन है. लिहाजा हर फरियादी तक इन कानून की जानकारी पहुंचे इसके लिए हमें बेहतर प्रयास कर रहे हैं. सीएम धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते अंग्रेजी कानून की विदाई का दिन बताया. सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज से 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है.
नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला " नंबर 01 जिला बना हरिद्वार"
— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 1, 2024
bns की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ राज्य का पहला मुकदमा
वादी को डिजिटली साइन fir की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला बना हरिद्वार
चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है मामला pic.twitter.com/r55QZJEgHZ
वहीं, इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था. सीएम ने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून, जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी उनमें सरलीकरण किया गया है.ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, और पुलिस को काफी परेशान करती थे. अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है. वहीं इस नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा. इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है.
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी. यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा. डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है. उत्तराखंड पुलिस का मानना है कि हमारे राज्य में न केवल मैदानी बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी पुलिस तंत्र को मजबूत करने में यह नए कानून और ज्यादा बेहतर साबित होंगे.
⭕ 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू होने जा रहे 03 नए कानून
— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) June 29, 2024
⭕ " एक नजर में" जानें क्या होंगी नई धाराएं@uttarakhandcops #newlaws2024 #UKPoliceHaiSaath pic.twitter.com/1UAWjPfkJy
लक्सर में राष्ट्रगान गाकर किया नए कानून का स्वागत: आज से देश में लागू हुए नए कानूनों के स्वागत के लिए लक्सर क्षेत्र के लोगों ने कोतवाली परिसर में राष्ट्रगान गाकर नए कानूनों का स्वागत किया. इस दौरान लक्सर पुलिस द्वारा क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, सीएलजी मेंबर, आशा कार्यकर्ता, स्कूल के छात्र-छात्राओं और क्षेत्र की जनता के साथ एक गोष्ठी का आयोजन कर नए कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई.
बता दें कि, 1 जुलाई यानि आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. ये तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. वहीं नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है. कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी बदलाव आएगा.