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अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी बरी, अदालत ने कहा- बयान में तथ्यों का अभाव - Court discharges Kala Jatheri

Court discharges Kala Jatheri: दिल्ली कोर्ट ने अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को बरी कर दिया है. काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे मामले शामिल हैं.

काला जठेड़ी
काला जठेड़ी (Etv Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2024, 8:18 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था. बयानों के आधार पर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था.

अदालत ने संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने दो आरोपियों आकाश और आशुदीप उर्फ आशु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए हैं. काला जठेड़ी और चिप्पी को बरी करते हुए अदालत ने कहा, ''यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी काला जठेड़ी और आरोपी चिप्पी ने एक-दूसरे के साथ या सह-अभियुक्तों के साथ किसी आपराधिक साजिश में शामिल हुए थे.

अधिवक्ता रोहित दलाल सभी आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश हुए. अदालत ने कहा कि बयानों से किसी भी तथ्य का पता नहीं चला है. इसलिए, इसका इस्तेमाल आरोपी काला जठेड़ी और आरोपी अनिल चिप्पी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वर्जित है. हालांकि, इसके बावजूद, आरोपी काला जठेड़ी और चिप्पी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है.

बता दें कि काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे मामले शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में BJP नेता ने दर्ज कराया बयान

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था. बयानों के आधार पर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था.

अदालत ने संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने दो आरोपियों आकाश और आशुदीप उर्फ आशु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए हैं. काला जठेड़ी और चिप्पी को बरी करते हुए अदालत ने कहा, ''यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी काला जठेड़ी और आरोपी चिप्पी ने एक-दूसरे के साथ या सह-अभियुक्तों के साथ किसी आपराधिक साजिश में शामिल हुए थे.

अधिवक्ता रोहित दलाल सभी आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश हुए. अदालत ने कहा कि बयानों से किसी भी तथ्य का पता नहीं चला है. इसलिए, इसका इस्तेमाल आरोपी काला जठेड़ी और आरोपी अनिल चिप्पी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वर्जित है. हालांकि, इसके बावजूद, आरोपी काला जठेड़ी और चिप्पी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है.

बता दें कि काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे मामले शामिल हैं.

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