नई दिल्ली: मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है. चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद मतगणना और मतदान की तिथि साफ हो जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा करते ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता (Delhi Assembly Elections-Model Code of Conduct) लागू होगी. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी मशीनरी का नियंत्रण चुनाव आयोग के पास होगा. चुनाव के नतीजे के बाद आधिकारिक घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाती है. आदर्श आचार संहिता क्या है, क्या कुछ इसके नियम है?
आदर्श आचार संहिता क्या है? निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियम बनाए गए हैं. इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी मशीनरी, राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन होता है. आदर्श आचार संहिता के नियम का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है.
कब लागू होती है आचार संहिता: चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. जो की मतगणना के नतीजे आने के बाद आधिकारिक घोषणा के साथ समाप्त होती है. उदाहरण के तौर पर आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई. 5 फरवरी को मतदान होगा जब्कि 8 फरवरी को परिणाम की घोषणा की जाएगी. चुनाव की तारीफों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.
कब तक लगी रहती है आचार संहिता: चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है. चुनाव की घोषणा से लेकर नतीजे आने तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है. चुनाव के नतीजे आने के बाद आधिकारिक घोषणा के साथ आचार संहिता की समाप्ति होती है.
उम्मीदवारों के लिए नियम: सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण और अपराध माने गये हैं. जैसे, किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मतदाताओं को प्रभावित करने लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाटना.
चुनाव अवधि में पंचायतों से सम्बन्धित शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, संस्था, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजन, परियोजना, कार्य और कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी.
चालू परियोजना और कार्यों में जो कार्य चालू हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे. चालू परियोजना और कार्य में कोई नई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी. दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुर्घटना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा. भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे.
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