जयपुर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की ओर से 21 से 30 अक्टूबर 2024 तक कंज्यूमर केयर अभियान चलाया गया. इसके तहत विभाग की ओर से 803 फर्मों पर कार्रवाई की गई और करीब 12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया.
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को बताया कि अभियान के तहत कुल 803 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई. इनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 85 तथा 451 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर विभाग की टीमों ने कार्रवाई की. फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 12 लाख 35 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 21 से 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया. इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करना था. साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देना तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना भी इस अभियान में शामिल था.
सुबीर कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है. इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामलात विभाग को शिकायत कर सकता है. उपभोक्ता एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 शिकायत कर सकता है. इसके अलावा वाटसएप नं. 7230086030 पर राजकीय अवकाश के अतिरिक्त प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत की जा सकती है.