मुजफ्फरपुर : बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. यह परिवाद मुजफ्फरपुर स्थित कोर्ट में दर्ज कराई गई है. दरअसल, बिहार के शिक्षकों को अपशब्द कहने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केके पाठक के खिलाफ अधिवक्ता विनोद कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है.
केके पाठक के खिलाफ परिवाद : जिसमें शिक्षकों को गाली देने और उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 500 और 504 ए के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है. दायर परिवाद में शिक्षा विभाग के मुख्य अपर मुख्य सचिव आईएएस केके पाठक को आरोपी बनाया गया है.
4 मार्च को होगी सुनवाई : विनोद कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि ''शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में यह परिवाद दायर किया गया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 4 मार्च सुनिश्चित किया है.''
बिहार के कड़क अफसर हैं केके पाठक : केके पाठक बिहार में सख्त मिजाज अफसर हैं. अक्सर वो अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. महागठबंधन की सरकार में केके पाठक त्योहारों में छुट्टियों की कटौती को लेकर घिरे थे अब एनडीए सरकार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विपक्ष उन्हें निशाने पर ले रहा है. जबकि सीएम नीतीश भी टाइम बदलने को लेकर सदन में जानकारी दे चुके हैं.
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