छतरपुर: न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के मामले में छतरपुर नगरपालिका सीएमओ के ऑफिस को सोमवार को कुर्की कर सील कर दिया गया. छतरपुर जिला न्यायलय ने बीते दिनों सीएमओ ऑफिस में रखे कुर्सी, टेबल, एसी और वाहन को कुर्क करके कार्यालय सील करने का आदेश दिया गया था. दरअसल, शहर के एक मेडिकल संचालक ने उसके मेडिकल स्टोर के सामने से बह रहे नाले को लेकर शिकायत की थी. नगर पालिका सीएमओ द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद युवक ने न्यायालय की शरण ली. छतरपुर न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएमओ ऑफिस को कुर्क और सील करने का आदेश दिया था.
क्या था पूरा मामला
मेडिकल संचालक काशी प्रसाद साहू ने बताया, छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने उसका मकान है. जिसमें महाजन मेडिकल स्टोर नाम से वह मेडिकल स्टोर चलाता है. साल 2016 में छत्रसाल चौराहा से महल रोड की ओर पूर्व दिशा में आर.सी.सी. का फुटपाथ बनाया गया, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाले नाले के गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई. जिससे बरसात का पानी जमा हो जाता है. नवनिर्मित फुटपाथ के आगे कच्चा सेप्टिक टैंक बना हुआ है, जहां दुकान के आस पास का गंदा पानी जमा हो रहा है. इसको लेकर फरियादी ने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत भी की थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ.
न्यायालय ने दिया कुर्की का आदेश
काशी प्रसाद साहू के अनुसार, इसके बाद नगरपालिका में मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. अन्त में उन्होंने न्यायालय की शरण ली. जिला कोर्ट से नगर पालिका को नोटिस जारी किया गया. नोटिस मिलने के बाद नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने पीड़ित से उसके मकान के कागजात मांगे और उस पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन पीड़ित पीछे नहीं हटा. न्यायालय ने काशी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर के वाहन और कार्यालय में रखे टेबल, कुर्सी, एसी, पंखे को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया.
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कुर्सी, टेबल, पंखे, एसी और टीवी जब्त
न्यायालय के आदेश पर कार्यालय को सील करने पहुंचे कर्मचारी रमेश प्रसाद द्विवेदी ने बताया, "5 तारीख को वारंट मिला था, लेकिन 6 तारीख को शासकीय अवकाश होने के कारण कुर्की और सील करने की कार्रवाई नहीं की गई. आज जब्ती की कार्रवाई की गई. जिसमें सीएमओ की कुर्सी, टेबल, 2 पंखे, एसी और टीवी को जब्त कर लिया गया है. सभी सामान को न्यायालय की प्रक्रिया के तहत नगर पालिका के कर्मचारी को सुपूर्द कर दिया गया."